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Akola

Akola: नाबालिग से छेड़छाड़ और मारपीट मामले में आरोपी को सात साल की सजा


अकोला: नाबालिग बच्ची के साथ छेड़छाड़ करने के बाद उसके साथ पिटाई करने वाले आरोपी को अदालत ने सात साल की सजा सुनाई है। आरोपी का नाम सागर भारत पैकराव (21) है। डी. पिंपलकर की अदालत ने आरोपी यह सजा दी।

15 दिसंबर, 2017 को 16 वर्षीय लड़की की मां ने एमआईडीसी थाने में मामला दर्ज कराया था। जिसमें उन्होंने कहा था कि, आरोपी सागर पैकराव ने घर में लड़की को अकेली होने पर पहले उससे शादी करने का दवाब बनाया, वहीं नहीं करने पर उसके बाल खींचे। जब लड़की की मां ने उसे छिपाने की कोशिश की तो उसने उसे और उसके बेटे को पीटा और जान से मारने की धमकी दी।

अदालत ने आरोपी को आईपीसी की धारा 354 (डी) के तहत तीन साल की कड़ी मेहनत और पांच हजार रुपये जुर्माना। वहीं आईपीसी की धारा 323 के तहत एक साल की कड़ी मेहनत के साथ धारा 506 के तहत हजार, पांच साल की कड़ी मेहनत और पोक्सो की धारा सात और आठ के तहत पांच हजार का जुर्माना, ऐसी सजा का ऐलान किया गया है।