हत्या का प्रयास: आरोपी को 6 वर्ष कठोर कार्रवाई, और 1 हजार के जुर्माने की सजा

अकोला. जिला एवं सत्र न्यायाधीश क-2 डी.बी. पतंगे ने आरोपी सुरेश देशमुख, निवासी कोकणवाड़ी, मुर्तिजापुर को हत्या का प्रयास करने के मामले में दोषी पाए जाने पर 6 वर्ष के कठोर कारावास की सजा और एक हजार रू. जुर्माने के आदेश दिए.
प्राप्त जानकारी के अनुसार इस मामले में आरोपी सुरेश ने वादी दीपक अहेरवाल, मुर्तिजापुर के भाई राम अहेरवाल से शराब पीने के लिए पैसे मांगे, लेकिन वादी के भाई ने पैसे देने से इनकार कर दिया. इसी वजह से आरोपी ने वादी के भाई राम के गले व शरीर के अन्य हिस्सों पर किसी नुकीली चीज से वार कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया. जिससे फरियादी ने आरोपी सुरेश देशमुख के खिलाफ मुर्तिजापुर पुलिस थाने में शिकायत दी थी.
पुलिस ने इस प्रकरण में आरोपी के खिलाफ भादंसं की धारा 307 के तहत मामला दर्ज किया. मामले की जांच तत्कालीन थानेदार पुलिस निरीक्षक डी.के. आव्हाल ने की. जांच पूरी होने के बाद आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई. उक्त मामले में सरकारी पक्ष ने अपराध साबित करने के लिए कुल 9 गवाहों से पूछताछ की.
अदालत ने सरकार के साक्ष्यों को स्वीकार करते हुए आरोपी को दोषी मानते हुए 6 वर्ष कठोर कारावास की सजा और 1 हजार रू. जुर्माना, इसी तरह जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त छह माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई. उक्त मामले में अतिरिक्त सरकारी वकील आशीष फुंडकर ने सरकारी पक्ष रखा. इसी तरह प्रकरण में पुलिस हेड कांस्टेबल उंबरकर, सीएमएस व कोर्ट पैरवी पुलिस हेड कांस्टेबल संजय भारसाकले ने सहयोग किया.

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