logo_banner
Breaking
  • ⁕ भंडारा में भीषण सड़क हादसा: ट्रक-पिकअप की जोरदार टक्कर में 8 लोगों की मौत, तीन मासूम भी शामिल ⁕
  • ⁕ पेपर लिक और लापरवाही के खिलाफ MPSC एस्पिरेंट्स का आंदोलन जारी, विपक्ष का महायुति सरकार पर हमला; टास्क फाॅर्स के गठन पर उठाये सवाल ⁕
  • ⁕ Nagpur: नाबालिग से शादी कराकर बनाए शारीरिक संबंध, पति समेत 5 पर मामला दर्ज ⁕
  • ⁕ Nagpur: दुकान में सेंधमारी कर 1.70 लाख रुपये उड़ाने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार, दो नाबालिग शामिल ⁕
  • ⁕ गोंदिया-बालाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग पर भीषण सड़क हादसा, ट्रक और बोलेरो की टक्कर में छह की मौत; आठ गंभीर घायल ⁕
  • ⁕ श्वेता महल्ले और संजय गायकवाड़ के बीच जुबानी जंग तेज; भाजपा विधायक के बाप वाले जश्न पर शिवसेना नेता का पलटवार, कहा- समय पर बताऊंगा कौन है असली बाप? ⁕
  • ⁕ Nagpur: मल्टीलेयर साउंड सिस्टम, प्लाज्मा और प्रेशर मिड पर रोक; पुलिस आयुक्त की 60 दिन की अधिसूचना ⁕
  • ⁕ Nagpur: डांस क्लास जाने की बात पर पति-पत्नी में हुआ विवाद, दो बच्चों के सामने पति ने पत्नी के गले और पेट पर किए वार ⁕
  • ⁕ Nagpur: शराब को लेकर पति-पत्नी में हुआ विवाद, महिला की जान गई; पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार ⁕
  • ⁕ Nagpur: 8 साल की बच्ची से कोच ने की छेड़खानी, पुलिस ने आरोपी कोच को किया गिरफ्तार ⁕
Akola

हत्या का प्रयास: आरोपी को 6 वर्ष कठोर कार्रवाई, और 1 हजार के जुर्माने की सजा


अकोला. जिला एवं सत्र न्यायाधीश क-2 डी.बी. पतंगे ने आरोपी सुरेश देशमुख, निवासी कोकणवाड़ी, मुर्तिजापुर को हत्या का प्रयास करने के मामले में दोषी पाए जाने पर 6 वर्ष के कठोर कारावास की सजा और एक हजार रू. जुर्माने के आदेश दिए.

प्राप्त जानकारी के अनुसार इस मामले में आरोपी सुरेश ने वादी दीपक अहेरवाल, मुर्तिजापुर के भाई राम अहेरवाल से शराब पीने के लिए पैसे मांगे, लेकिन वादी के भाई ने पैसे देने से इनकार कर दिया. इसी वजह से आरोपी ने वादी के भाई राम के गले व शरीर के अन्य हिस्सों पर किसी नुकीली चीज से वार कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया. जिससे फरियादी ने आरोपी सुरेश देशमुख के खिलाफ मुर्तिजापुर पुलिस थाने में शिकायत दी थी. 

पुलिस ने इस प्रकरण में आरोपी के खिलाफ भादंसं की धारा 307 के तहत मामला दर्ज किया. मामले की जांच तत्कालीन थानेदार पुलिस निरीक्षक डी.के. आव्हाल ने की. जांच पूरी होने के बाद आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई. उक्त मामले में सरकारी पक्ष ने अपराध साबित करने के लिए कुल 9 गवाहों से पूछताछ की. 

अदालत ने सरकार के साक्ष्यों को स्वीकार करते हुए आरोपी को दोषी मानते हुए 6 वर्ष कठोर कारावास की सजा और 1 हजार रू. जुर्माना, इसी तरह जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त छह माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई. उक्त मामले में अतिरिक्त सरकारी वकील आशीष फुंडकर ने सरकारी पक्ष रखा. इसी तरह प्रकरण में पुलिस हेड कांस्टेबल उंबरकर, सीएमएस व कोर्ट पैरवी पुलिस हेड कांस्टेबल संजय भारसाकले ने सहयोग किया.