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Amravati

Amravati: स्कूल बसों के लिए नए सुरक्षा नियम लागू, 3 महीने में लगाना होगा CCTV वरना परमिट होगा निलंबित


अमरावती: महाराष्ट्र सरकार ने छात्रों की सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य की सभी स्कूल बसों, वैन और शैक्षणिक संस्थानों के वाहनों में सीसीटीवी कैमरा, जीपीएस ट्रैकिंग, इमरजेंसी बटन, सीट बेल्ट और महिला सहायक की व्यवस्था अनिवार्य होगी। सरकार ने नियमों के पालन के लिए तीन महीने की समयसीमा तय की है।

महाराष्ट्र सरकार ने स्कूल बसों और वैन के लिए संशोधित सुरक्षा नियमों की अधिसूचना जारी कर दी है। 16 जुलाई से लागू इन नियमों के तहत सभी स्कूल वाहनों में सीसीटीवी कैमरा, वाहन ट्रैकिंग सिस्टम (GPS), इमरजेंसी बटन, सीट बेल्ट और महिला सहायक की व्यवस्था अनिवार्य होगी। सरकार ने इन नियमों को लागू करने के लिए तीन महीने का समय दिया है। तय समयसीमा के भीतर नियमों का पालन नहीं करने वाले वाहनों का परमिट निलंबित या रद्द किया जा सकता है।

नए नियमों के तहत प्रत्येक छात्र के बस में चढ़ने और उतरने का दैनिक रिकॉर्ड रखना भी अनिवार्य होगा। वहीं, दिव्यांग और विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षित सहायक और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी संबंधित स्कूल प्रबंधन की होगी। सरकार का कहना है कि इन कदमों से छात्रों की सुरक्षा व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी।