logo_banner
Breaking
  • ⁕ भाजपा-कांग्रेस कार्यकर्ता आमने-सामने, गिट्टीखदान इलाके में तनाव ⁕
  • ⁕ राज्य चुनाव आयोग ने ‘लाडली बहन योजना’ का लाभ अग्रिम रूप से देने पर लगाई रोक ⁕
  • ⁕ Nagpur: क्राइम ब्रांच की छापा मार कार्रवाई, साढ़े पाँच लाख का प्रतिबंधित गुटखा–तंबाकू जब्त ⁕
  • ⁕ Nagpur: नायलॉन मांजा पर हाईकोर्ट सख्त, पतंग उड़ाने पर 25,000 और बेचने पर 2.5 लाख रुपये का जुर्माना ⁕
  • ⁕ मनपा चुनाव के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार; सुरक्षा और तकनीकी इंतज़ाम पुख्ता, दोपहर तक परिणाम की संभावना ⁕
  • ⁕ मनपा चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन, रैलियों और जनसभाओं के ज़रिए प्रत्याशी झोंकेंगे पूरी ⁕
  • ⁕ प्रचार के अंतिम दिन भाजपा ने झोंकी पूरी ताक़त; फडणवीस निकाल रहे बाइक रैली, गडकरी और बावनकुले की जनसभाओं से मांगे जाएंगे वोट ⁕
  • ⁕ चांदी के भाव में उछाल का दौर जारी; नागपुर सराफा बाजार में 2,53,500 प्रति किलो पर पहुंची चांदी ⁕
  • ⁕ Bhandara: लाखोरी गांव के पास घूम रहे तीन भालू, इलाके में डर का माहौल ⁕
  • ⁕ Nagpur: नकली एमडी बिक्री विवाद में युवक पर जान लेवा हमला, चाकू मार कर किया गंभीर रूप से घायल ⁕
Nagpur

"ये कैसा प्रेम"आरोपी ने छल से कर दिया दुष्कर्म


नागपुर: एक तरफा प्रेम के चलते एक युवती को लॉज में बुलाकर आरोपी ने जबरदस्ती दुष्कर्म किया। इस बात को किसी को भी बताने पर जान से मारने की धमकी दी। मामला पुरानी कामठी पुलिस थाना अंतर्गत सामने आया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी 24 वर्षीय नागपुर के यशोधरा नगर निवासी विजय ठाकरे बताया जा रहा है और  पीड़ित युवती उसी के पड़ोस में रहती है। साल 2020 में आरोपी ने पीड़ित युवती के मोबाइल फोन पर फेसबुक के माध्यम से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। जिसे पीड़िता ने एक्सेप्ट किया था और उनके बीच दोस्ती हो गई थी। विजय ठाकरे इस युवती से एकतरफा प्रेम करने लगा था। आरोपी ने अपने प्रेम का इजहार करने के लिए पीड़ित युवती के मोबाइल फोन पर संपर्क कर उसे बस स्टैंड चौक स्थित एक लॉज में मिलने के लिए बुलाया था। कुछ देर बातचीत के बाद उसने अपने प्रेम का इजहार किया और युवती को लॉज में ले गया.जहां उसकी सहमति के बिना उसके साथ शारीरिक संबंध बनाये।  यह बात किसी को भी बताने पर पीड़ित युवती को आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी थी। घर देर से पहुंचने पर परिजनों ने जब पीड़िता से  पूछताछ की तब उसने इस घटना के बारे में बताया और इसकी शिकायत पुलिस थाने में कर दी। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 376, 506 के तहत मामला दर्ज किया है। हालांकि मामला दर्ज होने की जानकारी मिलते ही आरोपी फरार हो गया जिसकी तलाश पुलिस कर रही है।