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'मेरे अंदर दैवीय शक्ति है, पैसे होंगे डबल!' अंधविश्वास के नाम पर ₹25.90 लाख की ठगी


- पवन झबाडे

चंद्रपुर: "मेरे अंदर दैवीय शक्ति है। इस धूनी का पाउडर पानी में मिलाकर पीने से तुम्हारे बीमार पति पूरी तरह ठीक हो जाएंगे और इस ताबीज को रखने से घर के पैसे भी दोगुने हो जाएंगे।" ऐसी झूठी बातों और अंधविश्वास का जाल बिछाकर एक परिवार से ₹25 लाख 90 हजार की ठगी करने वाली तीन महिलाओं का चंद्रपुर शहर पुलिस ने पर्दाफाश किया है।

अंधविश्वास का सहारा लेकर नकदी और सोने के आभूषण हड़पने वाली तीनों महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया है।

गिरफ्तार आरोपियों के नाम विद्या विठ्ठलराव निमजे, शाहिस्ता अंजुम मोहम्मद शकील शेख और शबनम हैं। जानकारी के अनुसार, चंद्रपुर के जोड़ देऊल पठाणपुरा वार्ड निवासी शिकायतकर्ता वैशाली अनिल खणके की जमीन इरई नदी पुल निर्माण के लिए अधिग्रहित की गई थी, जिसके मुआवजे के रूप में उन्हें ₹71 लाख मिले थे। उनके पति लंबे समय से बीमार हैं, इसलिए घर के सभी आर्थिक लेन-देन की जिम्मेदारी वैशाली संभाल रही थीं।

इसी दौरान पड़ोस में किराए से रहने आई विद्या निमजे ने वैशाली से दोस्ती की और उनकी पारिवारिक परिस्थितियों का फायदा उठाना शुरू कर दिया। उसने दावा किया कि उसके पास दैवीय शक्तियां हैं और वह उनके पति को पूरी तरह ठीक कर सकती है।

इसी बहाने पहले ₹1.50 लाख और बाद में अलग-अलग किस्तों में चेक के माध्यम से ₹5.25 लाख ऐंठ लिए। इसके बाद भी विद्या का लालच नहीं रुका।

वह अक्सर घर आकर "धूनी का पाउडर" और एक कथित पवित्र चिट्ठी पानी में डालकर पीने की सलाह देती और दावा करती कि इससे स्वास्थ्य में सुधार होगा।

जुलाई के पहले सप्ताह में "घर का कल्याण होगा" कहकर उसने वैशाली के कानों के सोने के टॉप्स और गले का सोने का हार भी ले लिया।

24 जुलाई को वह वैशाली को बैंक ले गई और उनसे ₹10 लाख नकद निकलवाकर अपने कब्जे में ले लिए। अगले ही दिन, 25 जुलाई को वह दोबारा उनके घर पहुंची और मकान खरीदने के लिए रखे गए ₹10 लाख भी लेकर फरार हो गई।

ठगी की गई रकम का कुछ हिस्सा उसने शाहिस्ता अंजुम और शबनम को भी दिया था। जब पीड़िता को किसी प्रकार का लाभ नहीं हुआ तो उन्होंने अपने पैसे वापस मांगे। लेकिन आरोपियों ने "पैसे खर्च हो गए, अब हमारे पास नहीं हैं" कहकर टालमटोल करना शुरू कर दिया। ठगी का एहसास होने पर वैशाली खणके ने चंद्रपुर शहर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई।

पुलिस ने तीनों महिलाओं के खिलाफ महाराष्ट्र मानव बलि एवं अन्य अमानवीय, अनिष्ट और अघोरी प्रथा तथा काला जादू प्रतिषेध अधिनियम सहित संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उन्हें तत्काल गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से ताबीज तथा अंधविश्वास फैलाने में इस्तेमाल किया जाने वाला अन्य सामान भी जब्त किया है।