Nagpur: 25 कैफे पर पुलिस की कार्रवाई, बंद केबिन और CCTV नियमों के उल्लंघन पर केस दर्ज
नागपुर: नागपुर में कैफे की आड़ में संदिग्ध गतिविधियों और नियमों के उल्लंघन को लेकर पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। पुलिस क्राइम ब्रांच ने 8 और 9 अक्टूबर को शहरभर में विशेष जांच अभियान चलाकर 25 कैफे संचालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। जांच के दौरान बंद केबिन बनाने और CCTV कैमरों से संबंधित अनिवार्य दिशा-निर्देशों का उल्लंघन सामने आया। पुलिस आयुक्त विश्वास नांगरे पाटिल के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस आयुक्त राजेंद्र दाभाड़े, डीसीपी डिटेक्शन दीपक अग्रवाल और एसीपी क्राइम वैभव जाधव के मार्गदर्शन में क्राइम ब्रांच की विभिन्न टीमों ने शहर के 34 कैफे की जांच की।
25 कैफे संचालकों पर मामला दर्ज
जांच के दौरान कई कैफे में पुलिस आयुक्त के आदेशों के विपरीत बंद केबिन पाए गए। इसके अलावा CCTV कैमरों से जुड़े निर्धारित नियमों का पालन नहीं किए जाने की अनियमितताएं भी सामने आईं। पुलिस ने नियमों का उल्लंघन करने वाले 25 कैफे संचालकों के खिलाफ संबंधित पुलिस थानों में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 के तहत मामले दर्ज किए हैं। कुछ प्रतिष्ठानों का पंचनामा भी किया गया है और आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है।
34 कैफे की जांच, सामने आए ये आंकड़े
क्राइम ब्रांच के दो दिवसीय अभियान में कुल 34 कैफे की जांच की गई। इनमें से 5 कैफे बंद मिले, जबकि 4 कैफे में कोई अनियमितता नहीं पाई गई। वहीं, शेष 25 कैफे में नियमों का उल्लंघन मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई की।
संवेदनशील इलाकों में भी पुलिस की गश्त
कैफे की जांच के साथ ही पुलिस ने शहर के संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए विशेष पेट्रोलिंग की। पुलिस टीमों ने बाल सुधार गृह परिसर, सिम्बायोसिस कॉलेज परिसर, बड़ा ताजबाग, गंगा-जमुना सीमेंट रोड और सोनेगांव झील परिसर में गश्त की। पुलिस के अनुसार, इन क्षेत्रों में गश्त के दौरान स्थिति शांतिपूर्ण पाई गई।
नियमों का उल्लंघन करने वालों को चेतावनी
नागपुर पुलिस ने स्पष्ट किया है कि शहर में कानून-व्यवस्था बिगाड़ने और निर्धारित नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सार्वजनिक शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए इस तरह की औचक जांच और प्रतिबंधात्मक कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। नागपुर में कैफे संचालकों के लिए संदेश साफ है—पुलिस के निर्देशों का पालन करें, अन्यथा कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
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