Gondia: चोरी प्रकरण में 2 आरोपियों को 15 वर्ष की कैद

गोंदिया: जिला अपर व सत्र न्यायालय के मुख्य न्याय दंडाधिकारी अभिजीत कुलकर्णी ने चोरी के 5 प्रकरणों में निर्णय देकर 2 आरोपियों को 15 वर्ष कैद की सजा सुनाई है. इस प्रकरण के आरोपियों में गौतम नगर निवासी राहुल लिलेश्वर पाल उर्फ इमरान सलीम शेख (26) व अंजु जगदीश चौधरी का समावेश है. इन आरोपियों के खिलाफ शहर में विभिन्न स्थानों पर की गई चोरियों के प्रकरण शहर थाने में दर्ज किए गए थे.
इसमें आरसीसी क्र. 320/21, 353/21, 445/21 व 475/21 का समावेश है. पुलिस ने भादंवि की धारा 454, 457, 380 व 34 के तहत मामले दर्ज किए थे. इन प्रकरणों की जांच पुलिस हेड कांस्टेबल सुबोध बिसेन, सतीश शेंडे, कांस्टेबल ओमेश्वर मेश्राम, दीपक रहांगडाले व जागेश्वर उके आदि ने कर दोषारोपण पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया. इन प्रकरणों की सुनवाई में गवाह व पर्याप्त सबूतों के आधार पर दोनों आरोपियों को दोषी ठहराया गया.
इसके बाद न्यायालय ने दोनों को 15 वर्ष की कैद व क्रमश: 6 हजार रु. का दंड, 10 वर्ष की कैद व क्रमश: 4 हजार रु. दंड, 15 वर्ष की कैद व क्रमश: 6 हजार रु. दंड, 15 वर्ष की सजा व क्रमश: 6 हजार रु. का दंड, 15 वर्ष की सजा व क्रमश: 6 हजार रु. के दंड की सजा सुनाई. इस प्रकरण में सरकार का पक्ष एड. सुरेश रामटेके ने रखा. वहीं न्यायालय से आरोपियों को सजा दिलाने के लिए शहर पुलिस स्टेशन के थानेदार चंद्रकांत सुर्यवंशी ने प्रयास किया.

admin
News Admin