logo_banner
Breaking
  • ⁕ 2013 यौन उत्पीड़न मामला: तरुण तेजपाल दोषी करार, बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा ⁕
  • ⁕ चंद्रपुर महापालिका में बदलते सियासी समीकरण, मुनगंटीवार समर्थक महापौर को वडेट्टीवार खेमे का सहारा ⁕
  • ⁕ 7 करोड़ 68 लाख की ठगी का पर्दाफाश, महिलाओं को कर्ज का झांसा देकर करोड़ों का खेल; मास्टरमाइंड मंदा गुमगावकर गिरफ्तार ⁕
  • ⁕ एलोपैथी अभ्यास की अनुमति के खिलाफ डॉक्टरों का आंदोलन, मुख्यमंत्री फडणवीस बोले- सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कर रही है सरकार ⁕
  • ⁕ यातायात पुलिस का 'गांधीगिरी' पैटर्न! अकोला में हेलमेट पहनने वालों का गुलाब देकर स्वागत, तो नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई ⁕
  • ⁕ नागपुर में SIR अभियान से हड़कंप, मतदाता सूची से हटने जा रहे करीब 6 लाख नाम! ⁕
  • ⁕ रामटेक में हिट एंड रन, तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर; नवविवाहित युवक की मौत, दूसरा गंभीर ⁕
  • ⁕ विदर्भ सहित राज्य के 247 नगर परिषदों और 147 नगर पंचायतों में अध्यक्ष पद का आरक्षण घोषित, देखें किस सीट पर किस वर्ग का होगा अध्यक्ष ⁕
  • ⁕ अमरावती में युवा कांग्रेस का ‘आई लव आंबेडकर’ अभियान, भूषण गवई पर हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन ⁕
  • ⁕ Gondia: कुंभारटोली निवासियों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर नगर परिषद पर बोला हमला, ‘एक नारी सबसे भारी’ के नारों से गूंज उठा आमगांव शहर ⁕
Gondia

Gondia: चोरी प्रकरण में 2 आरोपियों को 15 वर्ष की कैद


गोंदिया: जिला अपर व सत्र न्यायालय के मुख्य न्याय दंडाधिकारी अभिजीत कुलकर्णी ने चोरी के 5 प्रकरणों में निर्णय देकर 2 आरोपियों को 15 वर्ष कैद की सजा सुनाई है. इस प्रकरण के आरोपियों में गौतम नगर निवासी राहुल लिलेश्वर पाल उर्फ इमरान  सलीम शेख (26) व अंजु जगदीश चौधरी का समावेश है. इन आरोपियों के खिलाफ शहर में विभिन्न स्थानों पर की गई चोरियों के प्रकरण शहर थाने में दर्ज किए गए थे. 

इसमें आरसीसी क्र. 320/21, 353/21, 445/21 व 475/21 का समावेश है. पुलिस ने भादंवि की धारा 454, 457, 380  व 34 के तहत मामले दर्ज किए थे. इन प्रकरणों की जांच पुलिस हेड कांस्टेबल सुबोध बिसेन, सतीश शेंडे, कांस्टेबल ओमेश्वर मेश्राम, दीपक रहांगडाले व जागेश्वर उके आदि ने कर दोषारोपण पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया. इन प्रकरणों की सुनवाई में गवाह व पर्याप्त सबूतों के आधार पर दोनों आरोपियों को दोषी ठहराया गया. 

इसके बाद न्यायालय ने दोनों को 15 वर्ष की कैद व क्रमश: 6 हजार रु. का दंड, 10 वर्ष की कैद व क्रमश: 4 हजार रु. दंड, 15 वर्ष की कैद व क्रमश: 6 हजार रु. दंड,  15 वर्ष की सजा व क्रमश: 6 हजार रु. का दंड, 15 वर्ष की सजा व क्रमश: 6 हजार रु. के दंड की सजा सुनाई. इस प्रकरण में सरकार का पक्ष एड. सुरेश रामटेके ने रखा. वहीं न्यायालय से आरोपियों को सजा दिलाने के लिए शहर पुलिस स्टेशन के थानेदार चंद्रकांत सुर्यवंशी ने प्रयास किया.