logo_banner
Breaking
  • ⁕ SC ने महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग को लगाई फटकार, स्थानीय निकाय चुनाव 31 जनवरी, 2026 तक पूरा कराने के निर्देश ⁕
  • ⁕ नागपुर में जल्द शुरू होगी ई-बाइक टैक्सी सेवा, सिर्फ 15 रूपये में 1.5 किमी का सफर, सस्ता और आसान ⁕
  • ⁕ Amravati: शिंदे की शिवसेना में अंदरूनी कलह? बैनर से प्रीति बंड की तस्वीर गायब, राजनीतिक गलियारों में बना चर्चा का विषय ⁕
  • ⁕ Bhandara: एक ही दिन में दो कामों पर एक मज़दूर! हिवरा में पांदन सड़क निर्माण कार्य में गड़बड़ी-घोटाला ⁕
  • ⁕ Akola: अकोला शहर में भारी बारिश से सड़कें और नालियां जलमग्न, फसलों को नुकसान होने की संभावना ⁕
  • ⁕ Akola: सरकारी अस्पताल परिसर में एक व्यक्ति की पत्थर कुचलकर हत्या, हत्यारा भी हुआ घायल ⁕
  • ⁕ अब राष्ट्रीय स्तर पर अपनाया जाएगा महाराष्ट्र का AI मॉडल MARVEL, नीति आयोग ने द्वारा आठ उच्च-प्रभाव वाली परियोजनाओं में चयन ⁕
  • ⁕ “राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज कैंसर अस्पताल का निर्माण जल्द करें पूरा”, मुख्यमंत्री फडणवीस ने अधिकारियों को दिए निर्देश ⁕
  • ⁕ अकोला में चोर ने निर्गुण नदी के पुल से चुराए लिए 105 फाटक, आरोपी की हो रही तलाश ⁕
  • ⁕ पूर्व विदर्भ में अगले 24 घंटे में होगी भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट; प्रशासन ने की नागरिकों से सतर्क रहने की अपील ⁕
Gondia

Gondia: चोरी प्रकरण में 2 आरोपियों को 15 वर्ष की कैद


गोंदिया: जिला अपर व सत्र न्यायालय के मुख्य न्याय दंडाधिकारी अभिजीत कुलकर्णी ने चोरी के 5 प्रकरणों में निर्णय देकर 2 आरोपियों को 15 वर्ष कैद की सजा सुनाई है. इस प्रकरण के आरोपियों में गौतम नगर निवासी राहुल लिलेश्वर पाल उर्फ इमरान  सलीम शेख (26) व अंजु जगदीश चौधरी का समावेश है. इन आरोपियों के खिलाफ शहर में विभिन्न स्थानों पर की गई चोरियों के प्रकरण शहर थाने में दर्ज किए गए थे. 

इसमें आरसीसी क्र. 320/21, 353/21, 445/21 व 475/21 का समावेश है. पुलिस ने भादंवि की धारा 454, 457, 380  व 34 के तहत मामले दर्ज किए थे. इन प्रकरणों की जांच पुलिस हेड कांस्टेबल सुबोध बिसेन, सतीश शेंडे, कांस्टेबल ओमेश्वर मेश्राम, दीपक रहांगडाले व जागेश्वर उके आदि ने कर दोषारोपण पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया. इन प्रकरणों की सुनवाई में गवाह व पर्याप्त सबूतों के आधार पर दोनों आरोपियों को दोषी ठहराया गया. 

इसके बाद न्यायालय ने दोनों को 15 वर्ष की कैद व क्रमश: 6 हजार रु. का दंड, 10 वर्ष की कैद व क्रमश: 4 हजार रु. दंड, 15 वर्ष की कैद व क्रमश: 6 हजार रु. दंड,  15 वर्ष की सजा व क्रमश: 6 हजार रु. का दंड, 15 वर्ष की सजा व क्रमश: 6 हजार रु. के दंड की सजा सुनाई. इस प्रकरण में सरकार का पक्ष एड. सुरेश रामटेके ने रखा. वहीं न्यायालय से आरोपियों को सजा दिलाने के लिए शहर पुलिस स्टेशन के थानेदार चंद्रकांत सुर्यवंशी ने प्रयास किया.