logo_banner
Breaking
  • ⁕ कर्जदार किसान की 'किडनी बिक्री' मामले में नया मोड़! फरार चल रहे डॉ. रवींद्र पाल सिंह ने कोर्ट में किया सरेंडर, दूसरा मुख्य आरोपी अब भी फरार ⁕
  • ⁕ लाडली बहन योजना में बड़ा खेल! 12 हजार सरकारी कर्मचारियों ने बटोरे पैसे; विधानसभा में सरकार ने कबूली चौंकाने वाली बात ⁕
  • ⁕ Nagpur: बजाजनगर के अवैध रेस्टोरेंट्स पर चलेगा बुलडोजर! हाईकोर्ट की फटकार के बाद फडणवीस सरकार ने खारिज की अपील ⁕
  • ⁕ महाराष्ट्र विधानसभा: मानसून सत्र के तीसरे दिन किसानों के लिए बड़ा ऐलान, 30 जून तक 56 लाख किसानों की कर्जमाफी ⁕
  • ⁕ NEET सेंटर विवाद में बड़ा ट्विस्ट! NTA बोली- अभ्यर्थी ने खुद चुना था एग्जाम सिटी"; पिता तालिब ने दावे को किया ख़ारिज ⁕
  • ⁕ अमरावती में भारी हंगामा: किरीट सोमैया की गाड़ी के आगे लेटे MIM कार्यकर्ता, पुलिस ने बल प्रयोग कर हटाया ⁕
  • ⁕ खड़ी निजी बस में लगी आग, टेकड़ी रोड के एमपी बस स्टैंड की घटना; परिसर में मचा हड़कंप ⁕
  • ⁕ विदर्भ सहित राज्य के 247 नगर परिषदों और 147 नगर पंचायतों में अध्यक्ष पद का आरक्षण घोषित, देखें किस सीट पर किस वर्ग का होगा अध्यक्ष ⁕
  • ⁕ अमरावती में युवा कांग्रेस का ‘आई लव आंबेडकर’ अभियान, भूषण गवई पर हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन ⁕
  • ⁕ Gondia: कुंभारटोली निवासियों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर नगर परिषद पर बोला हमला, ‘एक नारी सबसे भारी’ के नारों से गूंज उठा आमगांव शहर ⁕
Nagpur

ट्रैफिक सिग्नल पर भिखारियों के जमाव पर नागपुर पुलिस ने लगाई रोक, उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई


नागपुर: शहर में  ट्रैफिक सिग्नल पर भिखारियों और मांगने वालों को लेकर नागपुर पुलिस (Nagpur Police) ने बड़ा निर्णय लिया है। जिसके तहत पुलिस ने अब सिग्नलों पर भिखारियों के जमने पर रोक लगा दी है। अगर कोई जमा होता है तो उनपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बुधवार को पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार (CP Amitesh Kumar) की तरफ इसको लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। यह आदेश एक मार्च से लेकर 30 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा। 

ज्ञात हो कि, शहर में भिखारियों और मांगने वालों की संख्या में लगातार बढ़ती जा रही है। ये लोग सिग्नल पर खड़े रहते हैं और जैसे ही सिंग्नल लगने पर गाड़ी कड़ी होती है ये मांगने पहुंचे जाते हैं। पहले जहां व्यस्क उम्र के लोग मांगते थे, वहीं अब वह अपने बच्चो के माध्यम से भीख मांगते हैं। अगर लोग पैसे नहीं दे ये लोग जबरदस्ती करते हैं।  इसी के साथ इन लोगों ने शहर के सभी प्रमुख सिग्नलों के फुटपाथ और डिवाइडरों पर भी कब्ज़ा कर के रखते हैं। इसको लेकर लगातार लोगों द्वारा शिकायत करा चुके हैं।

उल्लंघन करने पर दर्ज होगा आपराधिक मामले 

आदेश में कहा गया है कि, "इस तरह के कार्य कानून की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध है। और इस आदेश का उल्लंघन मामले के मामले में कानून की अन्य संबंधित धाराओं के साथ-साथ आईपीसी की धारा 188 के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा।"

आयुक्त ने जारी किया ईमेल 

आयुक्त ने नागरिकों से इस अभियान में ज्यादा से ज्यादा समर्थन करने की मांग की है। इसी के साथ आयुक्त ने एक ईमेल भी जारी किया है, जहां नागरिक इस सम्बन्धित मामले में ईमेल भेज कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।