नागपुर में बोरवेल खुदाई को छूट; पीने के पानी के लिए बड़ी राहत, घरेलू उपयोग के लिए बोरवेल की अनुमति
नागपुर: नागपुर जिले में पानी की किल्लत के बीच नागरिकों के लिए राहत भरी खबर है। अब घरेलू उपयोग और पीने के पानी की जरूरत के लिए नए बोरवेल की खुदाई की जा सकेगी। जिलाधिकारी कुमार आशीर्वाद ने पहले जारी पाबंदी के आदेश में संशोधन करते हुए नया सुधारित आदेश जारी किया है। इसके तहत पुराने बोरवेल की फ्लशिंग को भी अनुमति दे दी गई है। हालांकि, अन्य व्यावसायिक और गैर-घरेलू कार्यों के लिए बोरवेल खुदाई और गहराईकरण पर पहले की तरह रोक जारी रहेगी।
नागपुर जिले में सूखे के चलते पानी का संकट लगातार गहराता जा रहा है। ऐसे में पानी की उपलब्धता और नागरिकों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए जिलाधीश एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कुमार आशीर्वाद ने यह महत्वपूर्ण फैसला लिया है। इससे पहले नए बोरवेल की खुदाई और पुराने बोरवेल के गहराईकरण पर पूरी तरह पाबंदी लगाई गई थी। लेकिन अब सुधारित आदेश जारी कर घरेलू उपयोग और पीने के पानी के लिए नए बोरवेल की खुदाई को छूट दे दी गई है। इसके साथ ही पुराने बोरवेल की फ्लशिंग करने की भी अनुमति प्रदान की गई है।
इतना ही नहीं, पानी की कमी को दूर करने के लिए सरकारी विभागों की ओर से अधिकृत वर्क ऑर्डर के तहत ठेकेदारों द्वारा किए जाने वाले कार्यों को भी इस छूट में शामिल किया गया है। हालांकि, इन निर्धारित कार्यों के अलावा अन्य कामों के लिए बोरवेल की खुदाई और गहराईकरण पर प्रतिबंध पहले की तरह जारी रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम और अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। इस फैसले से पानी की किल्लत का सामना कर रहे नागरिकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
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