नाबालिग बच्चियों के बलात्कार करने मामले में अदालत ने सजा का किया ऐलान, आरोपियों को सुनाई 20-20 साल की सजा

नागपुर: नाबालिगों से बलात्कार के दो अलग-अलग मामलों में अदालत ने सजा का ऐलान कर दिया है। दोनों आरोपियों को पोक्सो एक्ट के तहत दोषी पाते हुए 20-20 साल की सजा सुनाई है। यह आदेश विशेष न्यायाधीश ओपी जायसवाल और राउत ने सजा का ऐलान किया है। इसी के साथ अदालत ने दोनों आरोपियों पर पांच और 10 हजार का जुर्माना भरने का आदेश दिया है। नहीं भरने पर तीन महीने और एक साल की अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया है।
पहला मामला जरीपटका थाना अंतर्गत है। जहाँ अभियुक्त अमर मुन्नालाल गौर (28, योगी अरविन्द नगर, पांडेय लेआउट) निवासी ने 16 वर्षीय बालिका को पहले अपने प्रेम जाल में फंसाया और फिर उसे विविध जगहों पर ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया। पीड़ित ने मार्च 2018 में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पीड़िता की शिकायत पर आरोपी गिरफ्तार किया। पांच साल चली सुनवाई के बाद अदालत ने सजा का ऐलान किया।
दूसरा मामला अजनी थाने का है जहां आरोपी सूरज गायकवाड़ (30, बजरंग नगर, गल्ली न. 03, अजनी) ने घर में खेल रही नौ वर्षीया बच्ची को चॉकलेट देने के बहाने अपने घर बुलाया इसके बाद उसके साथ बलात्कार किया। बच्ची के पिता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। जहां अदालत ने सजा का ऐलान किया।

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