logo_banner
Breaking
  • ⁕ अमरावती में मेलघाट आंदोलन के पहले चरण को मिली सफलता, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बाद आंदोलन स्थगित ⁕
  • ⁕ राज्यसभा के लिए महाराष्ट्र से सातों उम्मीदवारों का निर्विरोध चुनाव, नागपुर से उम्मीदवार माया इवनाते भी बनीं सांसद ⁕
  • ⁕ 16 मार्च को चंद्रपुर मनपा की स्थायी समिति अध्यक्ष पद चुनाव ; संख्या बल से रोचक होगा मुकाबला ⁕
  • ⁕ Yavatmal: विधायक राजू तोड़साम ने मारवाड़ी समुदाय के खिलाफ कहे अपशब्द, पुलिस अधीक्षक से की गई शिकायत ⁕
  • ⁕ Buldhana: पत्नी का हादसा नहीं, सुनियोजित हत्या; पति सहित चालक गिरफ्तार, पहले तीन बार जहर देकर मारने का भी किया प्रयास ⁕
  • ⁕ 9 मार्च से नई ऑटो रिक्शा व टैक्सी परमिट पर रोक, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने दी जानकारी ⁕
  • ⁕ Nagpur: जरीपटका क्षेत्र में खेत के कमरे से महिला की लाश बरामद, अर्धनग्न और सड़ी-गली हालत में मिला शव ⁕
  • ⁕ Ramtek: नवरगांव स्थित टूरिस्ट ढ़ाबा के कुक की छह माह बाद मिली लाश, पुलिस ने ढ़ाबे के 4 कर्मचारियों को किया गिरफ्तार ⁕
  • ⁕ Wardha: आपूर्ति विभाग की बड़ी कार्रवाई, हजारों टन अवैध गेहूं-चावल जब्त, बजरंग दल की सतर्कता से गोदाम सील ⁕
  • ⁕ Amravati: वलगाव में खेत में किसान के साथ अज्ञात लोगों ने की मारपीट, डॉक्टरों की लापरवाही से किसान की मौत होने का आरोप ⁕
Nagpur

नाबालिग बच्चियों के बलात्कार करने मामले में अदालत ने सजा का किया ऐलान, आरोपियों को सुनाई 20-20 साल की सजा


नागपुर: नाबालिगों से बलात्कार के दो अलग-अलग मामलों में अदालत ने सजा का ऐलान कर दिया है। दोनों आरोपियों को पोक्सो एक्ट के तहत दोषी पाते हुए 20-20 साल की सजा सुनाई है। यह आदेश विशेष न्यायाधीश ओपी जायसवाल और राउत ने सजा का ऐलान किया है। इसी के साथ अदालत ने दोनों आरोपियों पर पांच और 10 हजार का जुर्माना भरने का आदेश दिया है। नहीं भरने पर तीन महीने और एक साल की अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया है।

पहला मामला जरीपटका थाना अंतर्गत है। जहाँ  अभियुक्त अमर मुन्नालाल गौर (28, योगी अरविन्द नगर, पांडेय लेआउट) निवासी ने 16 वर्षीय बालिका को पहले अपने प्रेम जाल में फंसाया और फिर उसे विविध जगहों पर ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया। पीड़ित ने मार्च 2018 में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पीड़िता की शिकायत पर आरोपी गिरफ्तार किया। पांच साल चली सुनवाई के बाद अदालत ने सजा का ऐलान किया।

दूसरा मामला अजनी थाने का है जहां आरोपी सूरज गायकवाड़ (30, बजरंग नगर, गल्ली न. 03, अजनी) ने घर में खेल रही नौ वर्षीया बच्ची को चॉकलेट देने के बहाने अपने घर बुलाया इसके बाद उसके साथ बलात्कार किया। बच्ची के पिता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। जहां अदालत ने सजा का ऐलान किया।