logo_banner
Breaking
  • ⁕ अवैध शराब बनाने और बेचने वालों के खिलाफ ऑपरेशन प्रहार, पुलिस ने 84 मामले किये दर्ज ⁕
  • ⁕ मंत्रियों के धमकी देने वाले बयानों पर सुप्रिया सुले ने दी प्रतिक्रिया, बोली- चुनाव आयोग ने मूंदी आंखें, लोकतंत्र के लिए खतरनाक ⁕
  • ⁕ सांसद श्यामकुमार बर्वे का बिना नाम लिए राज्यमंत्री जायसवाल का बड़ा आरोप, कहा-उम्मीदवारों को दी जा रही धमकी और लालच ⁕
  • ⁕ मतदान नहीं तो पैसे नहीं विवाद पर CM फडणवीस की प्रतिक्रिया, कहा- चुनाव में कई बातें बोली जाती हैं, लेकिन हमेशा वैसा नहीं होता ⁕
  • ⁕ Chandrapur: पूर्व नगरसेवक के स्पा सेंटर पर छापा, अन्य राज्यों की तीन महिलाओं को छुड़ाया ⁕
  • ⁕ तुमसर नगर परिषद: BJP–NCP दोनों में बगावत तेज, बिगाड़ सकते हैं मामला; पूर्व MLA मधुकर कुकड़े ने भाजपा पर लगाया बड़ा आरोप ⁕
  • ⁕ Gondia: नगर परिषद् चुनाव में आरोप–प्रत्यारोप की आग तेज, भाजपा ने कांग्रेस पर करप्ट उम्मीदवार उतारने का आरोप ⁕
  • ⁕ Akola: अकोला में गारंटी मूल्य पर पांच दिन में सिर्फ तीन केंद्रों पर खरीदा गया केवल 426 क्विंटल सोयाबीन ⁕
  • ⁕ एग्रो विजन में शामिल होने नागपुर पहुंचे कृषि मंत्री दत्तात्रेय भरणे, नाफेड खरीद जल्द से जल्द शुरू होने की कही बात ⁕
  • ⁕ जीरो माइल मेट्रो टनल परियोजना: उच्च न्यायालय ने लिया स्वत: संज्ञान, अदालत ने महा मेट्रो से अनुमतियों और सुरक्षा मानकों की मांगी जानकारी ⁕
Nagpur

DCM फडणवीस ने नागपुर की जनता को दी बड़ी राहत, निर्माण अनुमति शुल्क में 100 फीसदी वृद्धि के आदेश को किया रद्द


नागपुर: उपमुख्यमंत्री और जिले के पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा निर्णय लेते हुए निर्माण अनुमति शुल्क में की गई 100 फीसदी वृद्धि के आदेश को रद्द कर दिया है। सोमवार को मुंबई के सह्यद्रि अतिथि गृह में नागपुर के विकास कामों को बैठक हुई थी। जिसमें उपमुख्यमंत्री ने यह आदेश दिया। सरकार के इस आदेश से नागपुर की जनता को बड़ी राहत मिली है। प्रशासनिक स्तर पर यह निर्णय बिना नगर निगम सभागार की स्वीकृति के लिया गया।

सोमवार को जब उपमुख्यमंत्री ने नागपुर जिले के विकास कामों को लेकर बैठक की तो दटके ने फडणवीस को विकास शुल्क में की गई वृद्धि को वापस लेने की बात कही। जिसपर निर्णय लेते हुए उपमुख्यमंत्री ने तुरंत अधिकारियों को जारी निर्देश को रद्द करने आदेश दिया।

2020 में निर्माण अनुमति के लिए एमआरटीपी अधिनियम के तहत विकास शुल्क में अचानक 100 प्रतिशत की वृद्धि कर दी थी। आवासीय निर्माण के लिए पहले जहां 2 प्रतिशत और व्यावसायिक निर्माण के लिए 4 प्रतिशत लगाया जाता था। उनमें 100 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए दोगुना कर दिया गया था। जिसके कारण शहर के नागरिकों और बिल्डरों को बड़ा नुकसान हो रहा था।

आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका

22 जुलाई, 2021 को तत्कालीन मनपा में सत्ता पक्ष नेता अविनाश ठाकरे ने सदन में एक प्रस्ताव पेश किया और बढ़ोतरी को रद्द करने का प्रस्ताव पारित किया।लेकिन इसके बावजूद प्रशासन के स्तर पर बढ़ी हुई डरे लगाई जाती रही। वहीं तत्कालीन आयुक्त ने मनपा की सभा में पारित इस आदेश को रद्द करने के लिए महाविकास अघाड़ी सरकार को प्रस्ताव भेजा था। जिसके विरोध में भाजपा विधायक प्रवीण दटके ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के नागपुर खंडपीठ में मामला दायर किया था।