logo_banner
Breaking
  • ⁕ अमरावती के शिवनगांव में फिर भूकंप के झटके, लोगों में डर का माहौल ⁕
  • ⁕ Akola: राजनीतिक पार्टियां नगर पालिका चुनावों के लिए बना रहीं मजबूत मोर्चा ⁕
  • ⁕ Wardha: तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे चल रही छात्राओं को उड़ाया, एक छात्रा की हालत बेहद नाजुक ⁕
  • ⁕ राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले का तंज, कहा - पृथ्वीराज चव्हाण दुनिया के सबसे महान भविष्यवक्ता ⁕
  • ⁕ विदर्भ में ठंड का असर बरकरार, नागपुर सहित अन्य जिलों में तापमान में गिरावट, गोंदिया 8.4 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ठंडा जिला ⁕
  • ⁕ Nagpur: UCN न्यूज़ की खबर का असर; सिंचाई विभाग की 5 एकड़ ज़मीन पर कब्ज़े का मामला, हरकत में प्रशासन ⁕
  • ⁕ Amravati: दिन दहाड़े प्रॉपर्टी डीलर की हत्या से दहला शहर, खोलापुरी गेट के सब्जी मंडी इलाके की घटना ⁕
  • ⁕ Gondia: अवैध रेत उत्खनन पर अब निर्णायक प्रहार, वैनगंगा नदी का होगा अंतरराज्यीय सीमांकन ⁕
  • ⁕ भाजपा कार्यालय में आज से उम्मीदवारों के साक्षात्कार शुरू, विधानसभा क्षेत्रवार प्रभारी नियुक्त ⁕
  • ⁕ मनपा के बाद ZP–पंचायत समिति चुनाव जल्द जनवरी के अंतिम सप्ताह में मतदान की संभावना ⁕
Nagpur

चंद्रशेखर यादव हत्याकांड: अदालत ने आरोपी को सुनाई आजीवन कारावास, दूसरे को किया बर्खास्त


नागपुर: चंद्रशेखर यादव हत्याकांड मामले में निर्णय आ गया है। जिला अदालत ने आरोपी दीपक मुन्नालाल गिरे (31, स्वीपर कॉलोनी, गंगाबाई घाट) निवासी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसी के साथ दोषी पर 10 हजार का जुर्माना भी लगाया है, वहीं जुर्माने की रकम नहीं भरने पर छह महीने की अतिरिक्त सजा सुनाई है। इसी के साथ अदालत के एक अन्य आरोपी बलिराम मंडले (शिवजी नगर, कोतवाली) निवासी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। न्यायाधीश एमवी देशपांडे की अदालत ने यह फैसला सुनाया। 

क्या है मामला?

2018 को चंद्रशेखर शिवपूजन यादव की हत्या कर दी गई थी। दोषी दीपक और मृतक चंद्रशेखर बीच किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था। एक जून 2018 को चंद्रशेखर कोतवाली थाना अंतर्गत एक पान ठेला पर खड़ा था। तभी दीपक वहां पर पहुंचा और कहने लगा की तुझे मन किया था न इधर नहीं आया, लेकिन इसके बावजूद तू इधर आ गया।

 ऐसा कहते हुए आरोपी ने अपने जेब से चाकू निकाला और हमला कर दिया। इस हमले में चंद्रशेखर गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद दीपक मौके से फरार हो गया। घायल चंद्रशेखर को तुरंत चांडक अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।  प्रवीण भोवर की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने दोषी और उसके साथी बलिराम मंडले को गिरफ्तार किया। चार साल तक चली सुनवाई के बाद आज अदालत ने इसपर फैसला देते हुए आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।