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Nagpur: HC से कांग्रेस नेता वडेट्टीवार को मिली राहत, कोर्ट ने उनके नामांकन को चुनौती देने वाली रिट याचिका की खारिज


नागपुर: बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने 20 नवंबर को होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार के नामांकन को स्वीकार करने को चुनौती देने वाली रिट याचिका को खारिज कर दिया है।

मुख्य न्यायाधीश डी.के. उपाध्याय और न्यायमूर्ति नितिन साम्ब्रे की खंडपीठ ने फैसला सुनाया कि ऐसे मामलों को रिट याचिका के माध्यम से नहीं सुलझाया जा सकता, बल्कि इन्हें चुनाव याचिका के माध्यम से आगे बढ़ाया जाना चाहिए।

याचिकाकर्ता नारायण दिनबाजी जांभुले ने आरोप लगाया कि वडेट्टीवार के चुनावी हलफनामे के लिए इस्तेमाल किया गया स्टाम्प पेपर उनके नाम पर नहीं खरीदा गया था। याचिका में दावा किया गया था कि चंद्रपुर जिले के ब्रम्हपुरी विधानसभा क्षेत्र के चुनाव रिटर्निंग ऑफिसर ने अनियमितताओं के बावजूद 30 अक्टूबर को हलफनामा स्वीकार कर लिया। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि “गैर-वास्तविक स्टाम्प पेपर” का उपयोग महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम 1958 का उल्लंघन है।

अदालत ने स्पष्ट किया कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 80 के तहत चुनाव संबंधी शिकायतों का समाधान चुनाव याचिका के माध्यम से किया जाना चाहिए, जिससे वर्तमान रिट याचिका विचारणीय नहीं रह जाती।