नाबालिग बेटियों के साथ बलात्कार करने वाले कलयुगी पिता को अदालत ने सुनाई दोहरी उम्रकैद की सजा

नागपुर: अपनी नाबालिग बेटियों के साथ बलात्कार करने मामले में अदालत ने सजा का ऐलान कर दिया है। अदालत ने कलयुगी पिता मोहम्मद इमरान अंसारी (38, तकिया, मोमिनपुरा) को दोषी ठहराते हुए दोहरी उम्रकैद की सजा सुनाई है। विशेष अदालत के मुख्य न्यायाधीश ओपो जायसवाल ने सजा का ऐलान किया। इसी के साथ अदालत ने आरोपी पर पांच हजार का जुर्माना भी लगाया है, वहीं इस नहीं भरने पर तीन महीने की अतिरिक्त जेल की सजा सुनाई है।
क्या है पूरा मामला?
2020 में नो नाबालिग बच्चियों ने तहसील थाने में अपने पिता के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज कराया था। 2019 में ही बच्ची की माँ की मौत हो गई थी। बच्ची ने बताया कि, माँ की मौत हो जाने के बाद से ही उसके पिता लगातर उसके साथ बलात्कार कर रहे हैं। बच्ची के अनुसार, जून 2019 में रात में उसके साथ जबरदस्ती की। इसके बाद किसी को बताया तो जान से मारने की धमकी दी। एक साल तक ऐसे ही चलता है। इस दौरान उसके पिता ने उसकी 13 वर्षीय छोटी बहन के साथ भी बलात्कार किया।
बच्ची ने इस बात की जानकारी अपनी सौतेली माँ से की। जिसको लेकर उसकी माँ और पिता के बीच झगड़ा हो गया। बच्ची ने बताया कि, इस दौरान पिता ने किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। जिसके बाद सौतेली माँ उसे छोड़कर अपने मइके चली गई। इसके बाद से कलयुगी पिता लगातर बच्चियों को अपनी हवस का शिकार बनता है। इसको लेकर बच्चियों ने अपने दी माँ और पिता को भी बताई, लेकिन उन्होंने विरोध करने की दोषी का साथ दिया। अंसारी ने इस दौरान बच्चियों को घर के अंदर बंद कर रखा, न वह किसी से मिलने देता था न किसी से बात करने देता था।
14 नबंबर 2020 को दोनों बच्चियां भागकर भालदारपुरा स्थित अपने मामा के यहां पहुंचे। जहां बच्चियां कई दिनों तक रही। कुछ दिन बीत जान एक बाद जब मामी ने बच्चियों को अपने घर जाने के कहा तो बच्चियों ने मना कर दिया। इसके बाद मामी ने बच्चियों को विश्वास में लेकर पूछा, तब बच्चियों ने मामी को सारी सच्चाई बताई। यह सुनते ही परिजन दोनों बच्चियों को लेकर तहसील पहुंचे और आरोपी पिता के खिलाफ मामला दर्ज कराया।

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