हाथ पकड़कर प्रेम का इज़हार करना छेड़छाड़ नहीं,हाईकोर्ट नागपुर बेंच की अहम टिप्पणी

नागपुर: उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने छेड़छाड़ से जुड़े एक मामले में अहम टिप्पणी की है.इस टिप्पणी को करते हए अदालत ने क़ानूनी प्रावधानों को आधार बनाया है.एक मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा की बिना यौन इच्छा के किसी नाबालिग लड़की का हांथ पकड़ लेना और उससे प्यार का इज़हार करना छेड़छाड़ का मामला नहीं बनता। इसी मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को गिरफ़्तारी पूर्व जमानत भी मंजूर कर दी.मामला यवतमाल का है और आरोपी ऑटो चालक है उसके ख़िलाफ़ यवतमाल के दारव्हा पुलिस ने मामला दर्ज किया था.जब यह वारदात हुई थी उस समय पीड़िता 17 वर्ष की थी यानि वह नाबालिग थी.पीड़िता आरोपी ऑटो ड्राइवर द्वारा चलाये जाने वाले ऑटो से ही स्कुल जाती थी.इसके बाद पीड़िता ने ऑटो से जाना बंद कर दिया उसकी जगह बस से स्कुल जाने लगी लेकिन आरोपी पीड़िता से एकतरफा प्रेम करता था.लड़की आरोपी को पसंद नहीं करती थी.बावजूद इसके आरोपी उसका पीछा करता था.1 नवंबर 2022 को आरोपी ने मोटरसाइकिल से पीड़िता का पीछा किया और उसे वाहन में बैठने के लिए आग्रह किया। पीड़िता ने जब मना किया तो आरोपी ने उसका हांथ पकड़कर अपने प्यार का इजहार किया इसके बाद पीड़िता वहां से भाग खड़े हुई और पिता को सारी बात बताई जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई.
इस मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया की प्राथमिक तौर पर यह छेड़छाड़ का मामला दिखाई नहीं देता। न्यायालय ने अपने आदेश में पाया की आरोपी ने यौन इच्छा से लड़की का हांथ पकड़ा था यह शिकायत में दर्ज नहीं है.क्या इसके पीछे आरोपी की यौन भावना थी लड़की के जवाब में यह बात कही भी नज़र नहीं आता.न्यायालय ने आरोपी आगे इस तरह की हरकत न किये जाने की चेतवानी देते हुए गिरफ़्तारी पूर्व जमानत को मंजूर कर दिया लेकिन यह ताकीद भी दी की अगर भविष्य में ऐसा कभी होता है तो यह निर्देश रद्द कर दिया जायेगा।

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