logo_banner
Breaking
  • ⁕ 2 दिसंबर को होगी स्थानीय निकाय चुनाव के लिए वोटिंग, 3 दिसंबर को मतगणना, राज्य चुनाव आयोग ने की घोषणा ⁕
  • ⁕ गरीब बिजली उपभोक्ताओं को 25 साल तक मिलेगी मुफ्त बिजली, राज्य सरकार की स्मार्ट योजना के लिए महावितरण की पहल ⁕
  • ⁕ उद्धव ठाकरे और चंद्रशेखर बावनकुले में जुबानी जंग; भाजपा नेता का सवाल, कहा - ठाकरे को सिर्फ हिंदू ही क्यों नजर आते हैं दोहरे मतदाता ⁕
  • ⁕ ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग के नाम पर 1 करोड़ 8 लाख की ठगी, साइबर पुलिस थाने में मामला दर्ज ⁕
  • ⁕ Amravati: दरियापुर-मुर्तिजापुर मार्ग पर भीषण दुर्घटना, तेज गति से आ रही कार की टक्कर में दो लोगों की मौके पर ही मौत ⁕
  • ⁕ Kamptee: रनाला के शहीद नगर में दो माह के भीतर एक ही घर में दूसरी चोरी, चोर नकदी व चांदी के जेवरात लेकर फरार ⁕
  • ⁕ Yavatmal: भाई ने की शराबी भाई की हत्या, भतीजा भी हुआ गिरफ्तार, पैनगंगा नदी के किनारे मिला था शव ⁕
  • ⁕ जिला कलेक्टरों को जिला व्यापार में सुधार के लिए दिए जाएंगे अतिरिक्त अधिकार ⁕
  • ⁕ Amravati: अमरावती जिले में नौ महीनों में 60 नाबालिग कुंवारी माताओं की डिलीवरी ⁕
  • ⁕ विश्व विजेता बनी भारतीय महिला क्रिकेट टीम, वर्ल्ड कप फाइनल में साउथ अफ्रीका को हराया ⁕
Nagpur

अंबाझरी तालाब को लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई, विवेकानंद स्मारक पर हाई लेवल कमेटी द्वारा निर्णय लिए जाने का निर्देश


नागपुर: गुरुवार को अंबाझरी तालाब को लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान अदालत ने साफ शब्दों में विवेकानंद स्मारक को लेकर हाई लेवल कमेटी द्वारा निर्णय लिए जाने का निर्देश दिया. अदालत ने कहा कि स्मारक को हटाना है या नहीं इसे लेकर कमेटी निर्णय ले. अगर स्मारक नहीं हटाना है तो ये निर्णय क्यों लिया जा रहा है, इसका विवरण अदालत में दिया जाए।

मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में गुरुवार को अंबाझरी तालाब मामले को लेकर सुनवाई हुई. अदालत से आदेश पर इस सुनवाई के दौरान विभागीय आयुक्त, मनपा आयुक्त, जिलाधिकारी समेत सभी प्रमुख अधिकारी मौजूद रहे. सुनवाई के दौरान मुख्य रूप से चर्चा तालाब के ओवर फ्लो पॉइंट पर स्थित स्वामी विवेकानंद स्मारक को लेकर हुई. 

अदलता ने निर्देश दिया है कि स्मारक को लेकर हाई लेवल कमेटी निर्णय ले. सुनवाई के दौरान बताया गया कि स्मारक को लेकर cwprs की रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें स्मारक को नागपुर में आई बाढ़ के लिए जिम्मेदार नहीं बताया गया है. इस तर्क पर अदालत में इरिगेशन डिपार्टमेंट का एस्केप गेट बिठाये जाने में आने वाली अड़चन का मुद्दा भी सामने आया. 

अदालत ने निर्देश दिया कि विभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में गठित की गई हाई लेवल कमेटी स्मारक के सन्दर्भ में निर्णय ले और इसे क्यों नहीं हटाया जाये इसकी जानकारी अदालत को दे. इस मामले की अगली सुनवाई 2 मई को होगी.