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Nagpur

31 मार्च तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य, केवल ऑनलाइन ही हो सकता है आवेदन, नहीं लगवाने पर भरना होगा जुर्माना


नागपुर: 1 अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत वाहनों में नई हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है. 31 मार्च तक नई नंबर प्लेट नहीं लगवाने पर जुर्माना लगाया जाएगा, इसलिए अगले 3 महीने में शहर के लगभग 10 लाख वाहन मालिकों को नई नंबर प्लेट लेनी होगी. नई नंबर प्लेट लगाने की प्रक्रिया शुरू है. जिले में लगभग 200 सेंटर बनाए गए हैं लेकिन सेंटरों को कोई प्रतिसाद नहीं मिल रहा है. ग्रामीण आरटीओ में 5.63 लाख वाहन हैं जिनमें से 990 लोगों ने ही नंबर प्लेट चेंज करवाई हैं. इसी प्रकार शहर और पूर्व आरटीओ में 17 लाख वाहन हैं जिनमें से केवल 4,000 के आसपास वाहनों के नंबर प्लेट बदले गए हैं. ग्रामीण आरटीओ में 3,000 लोग अभी वेटिंग लिस्ट में है, जबकि शहर और पूर्व आरटीओ में वेटिंग लिस्ट की संख्या 7,000 के आसपास बताई गई है. इससे अंदाज लगाया जा सकता है कि स्थिति कितनी दयनीय है.

देश में वाहन धारकों के लिए 1 अप्रैल 2019 से वाहनों में 'हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट' उपलब्ध कराना अनिवार्य कर दिया गया है. इस संबंध में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 2018 में ही आदेश दिया था. राज्य सरकार को 2019 से पहले के वाहनों के लिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य करने पर निर्णय लेने का अधिकार दिया गया. इसी अधिकार के तहत दिल्ली समेत कई राज्यों ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को अनिवार्य कर दिया है. राज्य परिवहन विभाग ने राज्य में 2019 से पहले के सभी वाहनों के लिए 31 मार्च तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य किया है.

नकली प्लेट का उपयोग, लगेगी पेनल्टी

फर्जी नंबर प्लेट पाए जाने पर संबंधित वाहन मालिकों पर जुर्माना भी लगाया जाएगा, इसलिए जरूरी है कि निर्धारित एजेंसी से ही नंबर प्लेट बदलवाई जाए. तीन माह के अंदर शहर के लाखों वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगनी चाहिए. इसके लिए एजेंसी भी नियुक्त कर दी गई है लेकिन इसमें नागरिकों को धोखा होने की संभावना है. इससे नकली हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का भी खतरा रहता है, इसलिए पुलिस और ट्रैफिक अधिकारियों को इस पर नियंत्रण करने का अधिकार दिया गया है.

नंबर प्लेट के लिए शुल्क

  • दो पहिया वाहन 450 रुपये
  • तीन पहिया वाहन 500 रुपये
  • चार पहिया वाहन 745 रुपये


हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की प्रक्रिया शुरू हुए काफी समय हो गया है. विभाग और सरकार की ओर से जागरूकता की पहल भी की जा रही है लेकिन वाहन धारकों में अब तक रुचि दिखाई नहीं दे रही है. 22 लाख वाहनों में अगर 4-5 हजार लोग ही नई नंबर प्लेट अपना रहे है तो स्थिति को समझा जा सकता है. इसके बाद भी विभाग और तेजी से लोगों के बीच पहुंचने का प्रयास करेगा. 31 मार्च 2019 से पहले रजिस्टर्ड वाहन मालिकों को नई नंबर प्लेट लगवाना जरूरी है. अन्यथा जुर्माना लगाया जाएगा.

तीन एजेंसियों को किया गया नियुक्त 

नागपुर क्षेत्रीय परिवहन विभाग (आरटीओ) द्वारा 3 एजेंसियों को भी नियुक्त किया गया है. इन तीन कंपनियों के नाम हैं रोजमारटा, रियलमैज़ॉन और एफटीएचएसआरपी सेटलमेंट. शहर में करीब 22 लाख वाहन हैं. इनमें से 2019 से पहले के वाहन लगभग 10 लाख होने की संभावना है. इन सभी वाहन स्वामियों को अब नई हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवानी होगी. नागपुर ग्रामीण आरटीओ विजय चव्हाण ने बताया कि यह प्रक्रिया शुरू हो गई है, जागरूकता लाने के लिए कई कदम भी उठाये जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि वाहन मालिकों को 31 मार्च 2025 तक नई प्लेटें लगानी होगी या मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत जुर्माना भरना होगा. नंबर प्राप्त करने के लिए वाहन चालकों को http://transport.maharashtra.gov.in/1035/Home वेबसाइट से आवेदन करना होगा.