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कोरटकर की बढ़ी मुश्किलें, जमानत के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंची कोल्हापुर पुलिस


नागपुर: राष्ट्र माता जिजाऊ, छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज के बारे में विवादित बयान देकर इतिहासकार इंद्रजीत सावंत को गाली देने के आरोपी प्रशांत कोरटकर की गिरफ्तारी के लिए कोल्हापुर पुलिस ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। कोल्हापुर पुलिस ने गुरुवार को कोराटकर की जमानत याचिका रद्द करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की है। ज्ञात हो कि, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कल सदन में कहा था कि वे कोराटकर की जमानत रद्द करवाने के लिए उच्च न्यायालय जाएंगे।

इतिहास के विद्वान इंद्रजीत सावंत ने फिल्म 'छावा' में उनकी भूमिका प्रस्तुत की थी। तथाकथित पत्रकार प्रशांत कोरटकर ने उन्हें फोन करके सीधे तौर पर धमकी दी और उन पर ब्राह्मण समुदाय से नफरत करने का आरोप लगाया। सावंत ने इस संबंध में फोन पर हुई बातचीत को फेसबुक पर पोस्ट किया है। आरोप है कि 'मुख्यमंत्री के खास आदमी' के तौर पर मशहूर प्रशांत कोरटकर ने सावंत को अभद्र भाषा में गाली दी और उनके घर आकर जान से मारने की धमकी दी थी।

कोरटकर ने राष्ट्र माता जिजाऊ, छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज को लेकर भी विवादित बयान दिया था, इस मामले में कोल्हापुर के जूना राजवाड़ा पुलिस स्टेशन में प्रशांत कोरटकर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। जैसे ही मामला दर्ज हुआ, कोरटकर ने जनता से माफी मांगने के बजाय यह रुख अपनाया कि "यह मेरी गलती नहीं है।" इसके बाद वह नागपुर पुलिस को झूठी रिपोर्ट देकर भाग गया।

कोल्हापुर पुलिस बल के पुलिस उपनिरीक्षक संतोष गालवे के नेतृत्व में एक टीम उसे गिरफ्तार करने नागपुर पहुंची। हालांकि, ऐसी चर्चा थी कि वह कुछ पुलिसकर्मियों की मदद से कहीं सुरक्षित स्थान पर छिपा हुआ है। अंत में कोल्हापुर पुलिस को खाली हाथ लौटना पड़ा। अगले ही दिन कोरटकर की पत्नी पल्लवी ने बेलतरोड़ी पुलिस स्टेशन में अपनी जान को खतरा होने की शिकायत दर्ज कराई।

तीसरे दिन उनकी पत्नी पल्लवी फरार कोरटकर का मोबाइल फोन और सिम कार्ड लेकर साइबर पुलिस स्टेशन पहुंची। क्या इन सभी घटनाक्रमों के पीछे कोरटकर को गृह मंत्रालय का आशीर्वाद प्राप्त है? ऐसा प्रश्न उठ खड़ा हुआ है। कोल्हापुर अदालत ने कोरटकर को 11 मार्च तक अंतरिम जमानत दे दी है। हालांकि, कोल्हापुर पुलिस ने सरकारी वकील के माध्यम से उच्च न्यायालय में एक आवेदन दायर करने की अनुमति मांगी थी जिसमें मांग की गई थी कि उनकी जमानत रद्द की जाए। गुरुवार दोपहर को कोल्हापुर पुलिस ने अंतरिम जमानत रद्द करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में आवेदन दायर किया।आरोपी प्रशांत कोराटकर की अंतरिम जमानत रद्द करने के लिए सरकारी वकील के माध्यम से अनुमति मांगी गई है। यह आवेदन गुरुवार को उच्च न्यायालय में दायर किया गया।