Nagpur: मल्टीलेयर साउंड सिस्टम, प्लाज्मा और प्रेशर मिड पर रोक; पुलिस आयुक्त की 60 दिन की अधिसूचना
नागपुर: नागपुर में आगामी त्योहारों के मद्देनजर ध्वनि प्रदूषण को लेकर पुलिस प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। पुलिस आयुक्त विश्वास नांगरे पाटील ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना में मल्टीलेयर साउंड सिस्टम, प्लाज्मा और प्रेशर मिड श्रेणी के साउंड सिस्टम पर रोक लगाई गई है।
पुलिस आयुक्त विश्वास नांगरे पाटील के मुताबिक, धारा 163 के तहत अधिकतम 60 दिनों तक अधिसूचना जारी करने का अधिकार है। इसी अवधि में आने वाले विभिन्न त्योहारों और उत्सवों को ध्यान में रखते हुए यह आदेश जारी किया गया है। अधिसूचना में मल्टीलेयर DJ के साथ लेजर लाइट और बीम लाइट का भी उल्लेख किया गया है। पुलिस का कहना है कि मल्टीलेयर साउंड सिस्टम में बेस, मीडियम और टॉप तीन लेयर होते हैं। इनमें बेस लेयर से पैदा होने वाले तेज कंपन से शारीरिक नुकसान की आशंका रहती है।
हालांकि पुलिस आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि कानूनी ध्वनि सीमा के भीतर आवाज करने वाले साउंड सिस्टम पर कोई प्रतिबंध नहीं है। त्योहारों में पारंपरिक वाद्य बजाने और संगीत पर भी रोक नहीं लगाई गई है। कार्रवाई सिर्फ निर्धारित सीमा से अधिक ध्वनि प्रदूषण करने वाले मल्टीलेयर साउंड सिस्टम, प्लाज्मा और प्रेशर मिड सिस्टम के खिलाफ होगी।
पुलिस आयुक्त ने कहा कि अगले 60 दिनों तक ऐसे साउंड सिस्टम के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी और इसके बाद भी अधिसूचना का आवश्यकतानुसार नवीनीकरण किया जाएगा। यानी नागपुर में त्योहारों के उत्साह पर रोक नहीं, लेकिन तेज आवाज और ध्वनि प्रदूषण पर पुलिस की सख्ती जारी रहेगी।
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