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Nagpur

तृतीय पंथियों पर नागपुर पुलिस की गाज गिरी ,नियम तोड़ने पर पुलिस थाने में मामला दर्ज


नागपुर: नागपुर पुलिस की तृतीय पंथियों पर गाज गिरी है.नियमों की अवहेलना के चलते पुलिस के सामाजिक सुरक्षा विभाग और गिट्टी खदान पुलिस द्वारा दो मामलों में यह कार्रवाई की गई है.पहली कार्रवाई इंस्टाग्राम में अपराध शाखा की सामाजिक सुरक्षा विभाग पुलिस को दिखे एक वीडियो के आधार पर की गई है.एक इंस्टा अकाउंट में शहर के अलंकार चौक पर ट्रैफिक सिग्नल में नागरिकों से जबरदस्ती पैसे मांगते तृतीयपंथी दिखाई दिए.इस वीडियो पर की गई जांच में पैसे मांग रहे तृतीयपंथियो की पहचान 19 वर्षीय आकांक्षा तुकाराम बंसोड़,26 वर्षीय मुस्कान सुनील शेख,31 वर्षीय श्वेता शामराव पखाले,24 वर्षीय वैशाली 
पाटिल और 26 वर्षीय अम्मू भगत के रूप में हुई.यह सब अम्बे नगर भांडेवाडी निवासी है.सामाजिक सुरक्षा विभाग पुलिस इनकी पड़ताल करने के लिए उनके निवास परिसर तक पहुंची। प्राथमिक जाँच के बाद और वीडियो में दिखाई दे रहे तृतीयपंथियो की पहचान होने के बाद इसके विरोध में सीताबर्डी पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया गया.

ख़ुशी-ख़ुशी दे रहे थे 11 नेग लेकिन 11 हजार की डिमांड 
एक अन्य मामले में एक शादी समारोह में पहुंचे तृतीयपंथीयो की डिमांड ने उनके ख़िलाफ़ मामला दर्ज करवा दिया। गिट्टी खदान पुलिस थाने के तहत आने वाले नर्मदा कॉलोनी इलाके में प्रशांत पाटिल के घर में शादी समारोह चल रहा था.इसी बीच उनके घर नेग मांगने सोनू गौरे,छोटी गजभिये,जान्व्ही स्टीफन पीटर,डिम्पल जॉन गजभिये और परी गजभिये सभी झिंगाबाई टाकली निवासी पहुंचे। तृतीयपंथियो के घर पहुंचने के बाद प्रशांत पाटिल ख़ुशी-ख़ुशी 1100 रूपए नेग दे रहे थे लेकिन तृतीयपंथियों की डिमांड 11 हजार रूपए नेग की थी.इसी बीच शादी समारोह में मौजूद एक सजग नागरिक जिन्हे तृतीयपंथियो को लेकर पुलिस आयुक्त द्वारा जारी किये गए आदेश की जानकारी थी उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दे दी.इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने इन पांचों तृतीयपंथियों के ख़िलाफ़ मामला दर्ज किया है.

पुलिस आयुक्त का क्या है आदेश 
तृतीय पंथियों द्वारा सामान्य नागरिकों से की जाने वाली वसूली की शिकायतों को देखते हुए नागपुर पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने बीते दिनों आदेश जारी किया था.इस आदेश के तहत तृतीय पंथियों द्वारा नागरिकों से पैसे की मांग करने पर पाबंदी लगा दी गई थी.इतना ही नहीं शहर में तत्काल प्रभाव से तृतीय पंथियों के लिए धारा 144 लागू कर दी गई थी.