logo_banner
Breaking
  • ⁕ कांग्रेस सांसद प्रतिभा धानोरकर का बड़ा दावा, भाजपा पर कांग्रेस का आरोप, कहा - एक वोट की कीमत 5000 रुपये ⁕
  • ⁕ नागपुर बुक फेस्टिवल में बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, कहा - मैं बहुत आलसी हूँ, लेकिन ... ⁕
  • ⁕ ऑपरेशन थंडर अंतर्गत क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई, मुंबई से आई MD ड्रग्स की खेप के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार” एक अन्य की तलाश ⁕
  • ⁕ Akola: विकास के लिए भाजपा के हाथ में दें सत्ता: रवींद्र चव्हाण ⁕
  • ⁕ उपराजधानी नागपुर में लौटी ठंड, शनिवार को पारा गिरकर 11 डिग्री सेल्सियस हुआ दर्ज ⁕
  • ⁕ Ramtek: सुप्रीम कोर्ट में स्थानीय निकाय चुनाव का मामला लंबित होने से चिंता में उम्मीदवार ⁕
  • ⁕ Amravati: देवेंद्र फडणवीस का नवनीत राणा पूर्व सांसद नहीं रहेंगी वाला बयान से शुरू हुईं चर्चा, नवनीत राणा कहा - मैं फिर आऊंगी ⁕
  • ⁕ Akola: अपने बयान के लिए चर्चा में रहे अजित पवार ने अकोला में सार्वजनिक सभा में मांगी माफी ⁕
  • ⁕ Saoner: संविधान दिवस के मौके पर सावनेर में निकली रैली, सैकड़ो की संख्या में नागरिक रैली में हुए शामिल ⁕
  • ⁕ कांग्रेस सहित महाविकास अघाड़ी की सुस्त शुरुआत पर आशीष जायसवाल का तंज, कहा- चुनाव में लड़ने की मानसिकता नहीं ⁕
Nagpur

अनिल देशमुख को मिली जमानत; एनसीपी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न, दिलीप वलसे पाटिल बोले- राजनीतिक कारण से जेल में रखा


नागपुर: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता और हवाला मामले में जेल में बंद अनिल देशमुख को बॉम्बे हाई कोर्ट की मुंबई खंडपीठ ने जमानत दे दी है। अदालत ने देशमुख को स्वास्थ्य आधार पर जमानत दी है। एनसीपी नेता को जमानत मिलने पर पूर्व गृहमंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने ख़ुशी जताई है। इसी के साथ उन्होंने राजनीतिक कारण से देशमुख को फंसाने का दावा किया।

नागपुर में एनसीपी कार्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए वालसे पाटिल ने कहा, "अनिल देशमुख को जमानत मिलना यह बेहद ख़ुशी की बात है। हम पहले दिन से कह रहे थे कि, अनिल बाबू को राजनीतिक प्रतिशोध के कारण झूठे केस में फंसककर जेल में रखा गया।" इसी के साथ उन्होंने उम्मीद जताते हुए कहा कि, मामले के अंतिम फैसले के समय देशमुख निर्दोष होंगे बरी।

जानबूझकर बदला कानून

एनसीपी नेता ने कहा, "जमानत संविधान द्वारा मिला हमारा अधिकार है। लेकिन पिछले सालों में जिस तरह से कानून में बदलाव कर जानबूझकर लंबे समय तक जेल में रखा जाता है इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट ने भी अपनी नाराजगी जाता चुकी है। इसी को देखते हुए उच्च न्यायालय ने उन्हें जमानत दी है।"