logo_banner
Breaking
  • ⁕ भाजपा-कांग्रेस कार्यकर्ता आमने-सामने, गिट्टीखदान इलाके में तनाव ⁕
  • ⁕ राज्य चुनाव आयोग ने ‘लाडली बहन योजना’ का लाभ अग्रिम रूप से देने पर लगाई रोक ⁕
  • ⁕ Nagpur: क्राइम ब्रांच की छापा मार कार्रवाई, साढ़े पाँच लाख का प्रतिबंधित गुटखा–तंबाकू जब्त ⁕
  • ⁕ Nagpur: नायलॉन मांजा पर हाईकोर्ट सख्त, पतंग उड़ाने पर 25,000 और बेचने पर 2.5 लाख रुपये का जुर्माना ⁕
  • ⁕ मनपा चुनाव के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार; सुरक्षा और तकनीकी इंतज़ाम पुख्ता, दोपहर तक परिणाम की संभावना ⁕
  • ⁕ मनपा चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन, रैलियों और जनसभाओं के ज़रिए प्रत्याशी झोंकेंगे पूरी ⁕
  • ⁕ प्रचार के अंतिम दिन भाजपा ने झोंकी पूरी ताक़त; फडणवीस निकाल रहे बाइक रैली, गडकरी और बावनकुले की जनसभाओं से मांगे जाएंगे वोट ⁕
  • ⁕ चांदी के भाव में उछाल का दौर जारी; नागपुर सराफा बाजार में 2,53,500 प्रति किलो पर पहुंची चांदी ⁕
  • ⁕ Bhandara: लाखोरी गांव के पास घूम रहे तीन भालू, इलाके में डर का माहौल ⁕
  • ⁕ Nagpur: नकली एमडी बिक्री विवाद में युवक पर जान लेवा हमला, चाकू मार कर किया गंभीर रूप से घायल ⁕
Nagpur

शिक्षक निर्वाचन चुनाव: नागपुर में लागू हुई धारा 144


नागपुर: शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न होगा विधान परिषद नागपुर संभाग शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव कलेक्टर डॉ. विपिन ईटनकर ने जिले में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की है। जिले में 2 फरवरी के अंत तक लाइसेंसी आग्नेयास्त्रों और हथियारों, गोला-बारूद को रखने और ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

आदेश में बंदोबस्त के लिए अधिकारी व कर्मचारी तथा बैंकों व सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा के लिए नियुक्त सुरक्षाकर्मी शामिल नहीं हैं। लेकिन पूरी जिम्मेदारी संबंधित बैंक व संस्था के पदाधिकारियों को सौंपी गई है कि ऐसे सुरक्षाकर्मी चुनाव अवधि में अपने हथियारों का दुरूपयोग नहीं करेंगे।

निर्वाचन अवधि के दौरान शस्त्र धारण करने वाले व्यक्तियों को आदेश जारी होने की तिथि से 10 दिन के भीतर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई है।