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Nagpur

शिक्षक निर्वाचन चुनाव: नागपुर में लागू हुई धारा 144


नागपुर: शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न होगा विधान परिषद नागपुर संभाग शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव कलेक्टर डॉ. विपिन ईटनकर ने जिले में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की है। जिले में 2 फरवरी के अंत तक लाइसेंसी आग्नेयास्त्रों और हथियारों, गोला-बारूद को रखने और ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

आदेश में बंदोबस्त के लिए अधिकारी व कर्मचारी तथा बैंकों व सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा के लिए नियुक्त सुरक्षाकर्मी शामिल नहीं हैं। लेकिन पूरी जिम्मेदारी संबंधित बैंक व संस्था के पदाधिकारियों को सौंपी गई है कि ऐसे सुरक्षाकर्मी चुनाव अवधि में अपने हथियारों का दुरूपयोग नहीं करेंगे।

निर्वाचन अवधि के दौरान शस्त्र धारण करने वाले व्यक्तियों को आदेश जारी होने की तिथि से 10 दिन के भीतर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई है।