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15 अगस्त से शिक्षक भर्ती होगी शुरू, विधान परिषद् में शिक्षा मंत्री केसरकर ने दिया जवाब


नागपुर: शिक्षक भर्ती के इंतजार में बैठे युवाओं के लिए बड़ी जानकारी सामने आई है। जिसके तहत आने वाले 15 अगस्त से राज्य में स्कूल और कॉलेजों में खाली पड़े पदों पर शिक्षकों की भर्ती शुरू हो जाएगी। इस बात की जानकारी बुधवार को शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर ने विधान परिषद्स में पूछे सवाल पर जवाब देते हुए कहा। सरकार के इस निर्णय से कई सालों से भर्ती के इंतजार में बैठे प्रतिभागियों में ख़ुशी का माहौल है। 

क्या पूछा था सवाल? 

दरअसल, शिक्षकों की भर्ती को लेकर नागपुर विभाग से विधायक सुधाकर अड़बाले ने प्रश्नकाल में राज्य के अंदर होने वाली शिक्षकों की भर्ती को लेकर सवाल किया था। अड़बाले ने पूछा, “राज्य में स्कूल शिक्षा विभाग में प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों और जूनियर कॉलेजों में शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के पद बड़े पैमाने पर खाली हैं। चूंकि सरकार जिला परिषद स्कूलों में पद नहीं भर रही है, इसलिए हर साल रिक्त सीटों की संख्या बढ़ती जा रही है, हालांकि कुछ सीटें समायोजन प्रक्रिया के माध्यम से भरी जा रही हैं, लेकिन रिक्तियों का बैकलॉग नहीं भरा जा रहा है। इससे इन स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों का शैक्षिक भविष्य प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। प्रधानाध्यापक, उप प्रधानाध्यापक एवं केंद्राध्यक्ष के पदोन्नति पद तथा प्रसार अधिकारी एवं सहायक अध्यापक के पद कब भरे जायेंगे? 

पवित्र पोर्टल के मध्यम से होगी भर्ती

विधायक के सवाल पर जवाब देते हुए केसरकर ने कहा, “औरंगाबाद खंडपीठ ने शिक्षकों की भर्ती पर रोक लगा दी थी। अब कोर्ट ने रोक हटा दी है और भर्ती कार्यक्रम तय कर दिया है। कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार भर्ती प्रक्रिया अमल में लाई जा रही है। जिला परिषद सूची तय कर 15 अगस्त से 31 अगस्त के बीच शिक्षक भर्ती विज्ञापन पोर्टल पर प्रकाशित करेगा 1 सितंबर से 15 सितंबर के बीच प्राथमिकता तय की जाएगी। तदनुसार, मेरिट सूची 10 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। फिर 11 अक्टूबर से 21 अक्टूबर के बीच नियुक्तियां दी जाएंगी। इसके बाद 21 अक्टूबर से 24 अक्टूबर के बीच जिला स्तर पर काउंसलिंग की जाएगी। "

वहीं गैर सरकारी संस्थानों में शिक्षकों की भर्ती पर बोलते हुए मंत्री ने कहा, “चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने गैर-शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है, इसलिए गैर-शिक्षण कर्मचारियों के समायोजन और भर्ती के संबंध में कार्रवाई करना संभव नहीं है। साथ ही, जिला परिषद स्कूलों में अनुबंध के आधार पर सेवानिवृत्त शिक्षकों की नियुक्ति प्रकृति में अस्थायी है और शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पूरी होने तक उक्त नियुक्ति रहेगी।”

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