अलग रह रही पत्नी ने पति पर लगाया दुष्कर्म का आरोप,अदालत ने दी जमानत

नागपुर:नागपुर एक पति पर उसकी पत्नी ने ही दुष्कर्म की शिकायत दर्ज करा दी जिसके बाद पति को गिरफ्तार लिया गया. इस मामले में जमानत हासिल करने के लिए पति ने हाईकोर्ट में याचिका दायर जिसकी सुनवाई के बाद न्यायाधीश अनिल पानसरे ने याचिकाकर्ता पति को शर्तों के आधार पर जमानत प्रदान कर दी. पत्नी द्वारा दी गई शिकायत के अनुसार वह पति से अलग रहती है. 8 अक्टूबर 2022 को याचिकाकर्ता उसके घर में घुसा और जबरन उसके साथ दुष्कर्म किया और उसके इस कृत्य की किसी को भी जानकारी देने पर उसके पुत्र, पिता और भाई को जान से मारने की धमकी भी दी.
अदालत में सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष और याचिकाकर्ता के वकील की तरफ से दलीलें रखी गई.पैरवी के दौरान सहायक सरकारी वकील ने कहा कि पति और पत्नी 18 महीनों से अलग रहते हैं. पत्नी की सहमति के बिना इसे दुष्कर्म ही माना जाएगा.सरकारी वकील ने पक्ष रखा की याचिकाकर्ता किसी दूसरी युवती के साथ रहता है. यदि उसे छोड़ा गया तो वह पुनः यही हरकत कर सकता है.मामले की सुनवाई और दो पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने कहा कि भले ही याचिकाकर्ता पर दूसरी युवती के साथ रहने का आरोप लगाया जा रहा हो लेकिन इसके कोई सबूत नहीं दिए गए है.
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की पैरवी कर रहे अधि.अली ने कहा कि भारतीय या. दंड संहिता की धारा 375 और उसके उपनियम 2 के अनुसार दुष्कर्म की संज्ञा दी गई है। जिसके अनुसार यदि पति जबरदस्ती भी करे तब भी पत्नी यदि 18 वर्ष से अधिक उम्र की हो तो यह दुष्कर्म की संज्ञा में नहीं आता है. याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत को बताया की इस मामले में पति को दुष्कर्म के आरोपों के तहत गिरफ़्तार ही नहीं किया जा सकता।

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