logo_banner
Breaking
  • ⁕ Gondia: गोरेगांव कोहरामरा रोड पर ट्रक और बाइक का एक्सीडेंट, दो लोगों की मौत ⁕
  • ⁕ धनतेरस पर नागपुर ने बनाया रिकॉर्ड, 1000 करोड़ से ज्यादा का हुआ व्यापार; जीएसटी 2.0 का दिखा जोरदार असर ⁕
  • ⁕ तेज रफ्तार आपली बस का ब्रेक हुआ फेल, फेल ड्राइवर की सुझबुझ से टला बड़ा हादसा; वर्धा रोड पर हुआ हादसा ⁕
  • ⁕ दिवाली की पूर्व संध्या पर भी अमरावती में 35% किसान सहायता से वंचित, मदद नहीं मिलने से किसानों में रोष ⁕
  • ⁕ छगन भुजबल समाज के 'पितातुल्य', सार्वजनिक अपमान न करें: तायवाड़े ने की वडेट्टीवार पर दिए बयान की निंदा ⁕
  • ⁕ नागपुर शहर के फूल बाजार में खरीददारों की लगी भीड़, गेंदा और कमल की रिकॉर्ड तोड़ मांग ⁕
  • ⁕ एसटी कर्मियों को दिवाली भेंट: 6,000 बोनस और 12,500 अग्रिम, वेतन बकाया हेतु सरकार 65 करोड़ मासिक फंड देगी ⁕
  • ⁕ विदर्भ सहित राज्य के 247 नगर परिषदों और 147 नगर पंचायतों में अध्यक्ष पद का आरक्षण घोषित, देखें किस सीट पर किस वर्ग का होगा अध्यक्ष ⁕
  • ⁕ अमरावती में युवा कांग्रेस का ‘आई लव आंबेडकर’ अभियान, भूषण गवई पर हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन ⁕
  • ⁕ Gondia: कुंभारटोली निवासियों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर नगर परिषद पर बोला हमला, ‘एक नारी सबसे भारी’ के नारों से गूंज उठा आमगांव शहर ⁕
Amravati

Amravati Loksabha Election: 26 अप्रैल को मतदान, लोकसभा चुनाव के लिए प्रशासन की तैयारी पूरी


अमरावती: जिले में आदर्श आचार संहिता लागू है और 26 अप्रैल को मतदान होना है। इसको लेकर जिला निर्वाचन आयोग ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। मतदान प्रक्रिया में किसी भी तरह की कोई भी अनुचित घटना को टालने के लिए जिला कलेक्टर द्वारा सौरभ कटियार कड़े दिशा निर्देश जारी किये गये हैं।  

वोटिंग के दिन मतदान प्रक्रिया को बिना किसी बाधा के पूरा करने के लिए, मतदान केंद्र से 200 मीटर के भीतर प्रतिबंध लगाया है। इस अवधि के दौरान, अवैध भीड़ इकट्ठा करना और सार्वजनिक अभियान बैठकें आयोजित करना प्रतिबंधित होगा। मतदाताओं को प्रदान किए जाने वाले अनौपचारिक पहचान पत्र सादे सफेद कागज पर होने चाहिए इसके निर्देश जिला कलेक्टर द्वारा जारी किये गए है। साथ ही पर्ची पर कोई चुनाव चिन्ह, उम्मीदवार का नाम या पार्टी का नाम छापने पर भी रोक लगायी गयी  है। 

चुनाव ड्यूटी पर तैनात वाहनों को छोड़कर सभी वाहन मतदान केंद्र के 200 मीटर के दायरे में प्रतिबंधित रहेगी। मतदाताओं, उम्मीदवारों और उनके चुनाव मतदान प्रतिनिधियों के अलावा, केवल वे व्यक्ति जिन्होंने चुनाव आयोग से वैध प्राधिकरण प्राप्त किया है, उन्हें मतदान केंद्र में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। साथ ही किसी भी अन्य व्यक्ति को मतदान केंद्र में प्रवेश करने से रोका जाएगा।