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Bhandara: जिले के सभी रेत घाट 25 फरवरी तक बंद, NGT का बड़ा आदेश


भंडारा: भंडारा जिले में रेत खनन को लेकर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) ने अहम फैसला सुनाया है। जिले के सभी रेत घाटों को 25 फरवरी तक बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। यह निर्णय पर्यावरण संतुलन को लेकर उठे सवालों के बाद लिया गया है।

दरअसल, भंडारा जिले में रेत घाटों की नीलामी के दौरान पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी आवश्यक व्यवस्थाएं नहीं की गई थीं। इसी के विरोध में कुछ नागरिकों ने न्यायालय का रुख किया था। मामले की सुनवाई के दौरान NGT ने पर्यावरण को प्राथमिकता देते हुए रेत घाटों पर अगली सुनवाई तक स्थगन आदेश जारी किया है।

NGT के आदेश के बाद खनन विभाग ने संबंधित रेत घाट संचालकों को तत्काल प्रभाव से रेत घाट बंद रखने के निर्देश जारी किए हैं। साथ ही प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी भी स्थान पर रेत से भरी वाहन सड़क पर पाई जाती है, तो राजस्व विभाग द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन ने रेत परिवहन, भंडारण और बिक्री पर सख्त निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं ताकि आदेश का उल्लंघन न हो और पर्यावरण को होने वाले नुकसान को रोका जा सके।