Navneet Rana को Supreme Court से बड़ी राहत, जाती प्रमाणपत्र को वैध घोषित करते High Court के निर्णय पर लगाई रोक

अमरावती: अमरावती लोकसभा सीट (Amravati Parliamentary Consistency) से उम्मीदवार और भाजपा नेता नवनीत राणा (Navneet Rana) को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने जाती प्रमाणपत्र को लेकर मुंबई हाई कोर्ट (Bombay High Court) के दिए आदेश पर रोक लगा दी है। इसी के साथ अदालत ने जाती प्रमाणपत्र को वैध घोषित कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश का उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) ने स्वागत किया है।
ज्ञात हो कि, 2019 के लोकसभा चुनाव में नवनीत राणा ने अनुसूचित जाती के लिए आरक्षित अमरावती लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था। जिसमें राणा ने भाजपा-शिवसेना उम्मीदवार आनंदराव अडसुल (Anandrao Adsul) को हारते हुए लोकसभा की सदस्य बनी। अडसुल ने राणा पर जूठी जाती प्रमाणपत्र जमा करने का आरोप लगाते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ में याचिका लगाई थी। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने आरोपों को सही माना और जाती प्रमाणपत्र को रद्द कर दिया। हाईकोर्ट के आदेश के झिलाफ राणा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली, जहां आज अदालत ने अपना निर्णय सुनाया।
उपमुख्यमंत्री फडणवीस ने किया स्वागत
सुप्रीम कोर्ट से राणा को मिली राहत पर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि, "जिसका आगाज सुबह होता है, उसका अंत भी सफल होता है। आज सुप्रीम कोर्ट ने नवनीत राणा को अपना आशीर्वाद किया है। जिससे आगामी लोकसभा चुनाव में अमरावती सीट से राणा प्रचंड वोटों से चुनाव जीतेंगी।
नवनीत राणा ने अमरावती सीट से भरा नामांकन
अमरावती सीट से भाजपा ने नवनीत राणा को चुनावी मैदान में उतरा है। वहीं आज गुरुवार को राणा आगामी चुनाव के लिए नमांकन दाखिल किया। नामांकन के पहले बड़ी रैली और सभा कर शक्ति प्रदर्शन किया गया। जिसमें उपमुख़्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेकर बावनकुले, विधायक रवि राणा सहित भाजपा के तमाम बड़े नेता और कार्यकर्ता वहां मौजूद रहे।

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