logo_banner
Breaking
  • ⁕ अब आउटर रिंग रोड में दौड़ेगी 12 मीटर लंबी EKA बस, बढ़ती दुर्घटनाओं और नागरिकों की सुरक्षा को देखते मनपा का बड़ा निर्णय ⁕
  • ⁕ Nagpur: लगातार नोटिस देने के बाद भी भवन मालिक ने नहीं तोड़ा भवन, मनपा ने खुद बुलडोजर चला किया ध्वस्थ ⁕
  • ⁕ बल्लारपुर क्षेत्र के कोल यार्ड में आग, एक सप्ताह से सुलग रहा कोयला; वेकोलि अधिकारियों की लापरवाही, करोड़ों का नुकसान ⁕
  • ⁕ Chandrapur: नशे का कारोबार किया तो पूरी संपत्ति होगी सील, ड्रग तस्करी में शामिल पान दुकान पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई ⁕
  • ⁕ Nagpur: व्हाट्सऐप पर मुनाफे का झांसा.., ई-कॉमर्स निवेश के नाम पर 4.45 लाख की साइबर ठगी ⁕
  • ⁕ Gondia: दासगांव में बड़ा हादसा: तेज रफ्तार बोलेरो पिकअप ने 3 साल की बच्ची को कुचला, मौके पर ही मौत ⁕
  • ⁕ MPSC परीक्षाओं पर बड़ा फैसला: ऑनलाइन परीक्षा अगस्त 2027 तक टली, तब तक ऑफलाइन ही होंगी सभी परीक्षाएं ⁕
  • ⁕ विदर्भ सहित राज्य के 247 नगर परिषदों और 147 नगर पंचायतों में अध्यक्ष पद का आरक्षण घोषित, देखें किस सीट पर किस वर्ग का होगा अध्यक्ष ⁕
  • ⁕ अमरावती में युवा कांग्रेस का ‘आई लव आंबेडकर’ अभियान, भूषण गवई पर हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन ⁕
  • ⁕ Gondia: कुंभारटोली निवासियों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर नगर परिषद पर बोला हमला, ‘एक नारी सबसे भारी’ के नारों से गूंज उठा आमगांव शहर ⁕
Maharashtra

Municipal Corporation Election: प्रभाग निर्माण का शुरू करो काम, नगर विकास विभाग ने मनपा आयुक्तों को दिया निर्देश; चार वार्डो का होगा एक प्रभाग


मुंबई: राज्य सरकार ने राज्य के महत्वपूर्ण ए, बी और सी श्रेणी के महानगर पालिका के चुनाव की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए 10 जून को महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के अनुसार, पुणे, नागपुर, ठाणे, नासिक, पिंपरी- चिंचवड़, कल्याण- डोंबिवली, नवी मुंबई, वसई- विरार और छत्रपति संभाजीनगर इन 10 मनपा में प्रभाग गठन का काम तुरंत शुरू किया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने 6 मई 2025 के अपने फैसले में अगले चार महीने के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव कराने का निर्देश दिया है। इसलिए प्रशासन ने मनपा चुनाव को लेकर कमर कस ली है और चुनाव पूर्व सभी महत्वपूर्ण कामों की प्रक्रिया तेज कर दी गई है।

प्रभाग गठन के नये मापदंड

महाराष्ट्र महानगर पालिका अधिनियम, 1949 के प्रावधानों के अनुसार, जिसे 2024 में संशोधित किया गया है, प्रत्येक वार्ड से न्यूनतम तीन और अधिकतम पांच सदस्य चुने जाएंगे। यह प्रभाग संरचना संबंधित शहर की जनगणना के अनुसार जनसंख्या पर आधारित होगी। 

वार्ड गठन के लिए प्रयुक्त गणितीय सूत्र

औसत जनसंख्या निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सूत्र कुल जनसंख्या को कुल सदस्यों की संख्या से विभाजित करके वार्ड में सदस्यों की संख्या से गुणा किया जाता है। प्रभाग की जनसंख्या औसत से 10 प्रतिशत से अधिक या कम हो सकती है; यदि इससे अधिक का अंतर है, जिसमें अपवादात्मक कारण भी शामिल हैं, तो स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है।

अंतिम वार्ड में 3 या 5 सदस्य होंगे 

प्रभाग निर्धारण करते समय सदस्यों की संख्या सितंबर 2022 के आदेश के अनुसार होगी। इस आदेश में अधिकतम और न्यूनतम सदस्यों की संख्या तय की गई है। हालांकि, साथ ही सभी प्रभाग को चार सदस्यों का बनाना है और अगर ऐसा संभव नहीं है तो एक वार्ड को तीन सदस्यों का और एक वार्ड को 5 सदस्यों का बनाना है। 3-3 सदस्यों वाले दो वार्ड बनाने की अनुमति दी गई है। हालांकि, ऐसा करते समय भौगोलिक निरंतरता बनाए रखने और नागरिकों को असुविधा से बचाने के निर्देश दिए गए हैं।

भौगोलिक निकटता को प्राथमिकता

प्रभाग निर्माण की प्रक्रिया उत्तर से शुरू होकर दक्षिण की ओर पूरी होगी। भौगोलिक निरंतरता बनाए रखी जाएगी और प्रभागों का सीमांकन सड़कों, नदियों, रेलवे लाइनों के साथ- साथ प्राकृतिक सीमाओं को ध्यान में रखकर किया जाएगा। इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि कोई भी इमारत दो अलग- अलग प्रभागों में विभाजित न हो।

डिजिटल मानचित्र और पारदर्शिता

वार्ड संरचना के प्रारूप मानचित्र गूगल अर्थ पर तैयार किए जाएंगे। इसमें प्रत्येक वार्ड के गणना समूह, जनसंख्या और भौगोलिक सीमाएं स्पष्ट रूप से दिखाई देंगी। मनपा आयुक्त इस प्रारूप को तैयार कर राज्य चुनाव आयोग को मंजूरी के लिए प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद नागरिकों की आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे और उनकी सुनवाई के बाद अंतिम संरचना की घोषणा की जाएगी।

प्रभाग गठन के चरण होंगे

  • वार्ड गठन का प्रारूप तैयार कर राज्य चुनाव आयोग को अनुमोदन हेतु भेजा जाएगा - मनपा आयुक्त
  • प्रारूप प्रारूप का अनुमोदन - राज्य निर्वाचन आयुक्त
  • प्रभाग का प्रारूप प्रकाशन - मनपा आयुक्त
  • प्रभाग संरचना पर आपत्तियां एवं सुझाव प्राप्त करना - प्राधिकृत अधिकारी
  • अंतिम प्रस्ताव चुनाव आयोग को भेजना - प्राधिकृत अधिकारी (आयुक्त के माध्यम से)
  • अंतिम संरचना का अनुमोदन - चुनाव आयोग
  • अंतिम संरचना की घोषणा - मनपा आयुक्त