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Maharashtra

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का मुख्यमंत्री फडणवीस ने किया स्वागत, कहा- महायुति मिलकर लड़ेगी निकाय चुनाव


अहिल्यानगर: महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर दायर याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए चार महीने के अंदर राज्य में चुनाव कराने का आदेश दिया है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने पुराने आरक्षण के तहत चुनाव कराने का निर्देश दिया है। अदालत के आदेश पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की प्रतिक्रिया सामने आई है। मुख्यमंत्री ने निर्णय का स्वागत किया है। यही नहीं मुख्यमंत्री ने राज्य चुनाव आयोग से जल्द से जल्द तैयारी शुरू करने की मांग भी की है। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने निकाय चुनाव महायुती द्वारा मिलकर लड़ने का दावा भी किया।

देश छह मई को राजमाता अहिल्याबाई होलकर जयंती के रुप में मनाता है। इसी के तहत मंगलवार को राजमाता के जन्मस्थान पर राज्य कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक के बाद लिए निर्णय की जानकारी देने मुख्यमंत्री फडणवीस सहित दोनों उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने पत्रकारों से बात की। इस दौरान मुख्यमंत्री से स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोटे के निर्णय पर सवाल किया।

मुख्यमंत्री ने अदालत के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि, अदालत ने पुराने आरक्षण के तहत चुनाव कराने का आदेश दिया है। जिसका हम स्वागत करते हैं। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि, वह राज्य चुनाव आयोग से जल्द से जल्द चुनाव की तैयारी शूरू करने की मांग करेंगे।"

निकाय चुनाव में महायुति के मिलकर चुनाव लडने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा, "स्थानीय निकाय के चुनाव में महयुति मिलकर लड़ेंगी। कुछ स्थानीय स्तर पर एक अलग निर्णय लिया जा सकता है। लेकिन नीतिगत तौर पर महायुति स्थानीय निकाय चुनाव मिलकर लड़ेगा।"