logo_banner
Breaking
  • ⁕ वर्धमान नगर- डिप्टी सिग्नल "बहरीन बाई सोनबोइर" फ्लाईओवर जनता को समर्पित, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया उद्घाटन ⁕
  • ⁕ Gondia: सखी वन स्टॉप सेंटर की तत्परता: बिहार और भुसावल की दो लापता महिलाएं सकुशल पहुंचीं घर ⁕
  • ⁕ Chandrapur: ड्रग्स मुक्त बनाने की ओर बड़ा कदम: पुलिस ने नष्ट किया 66 लाख रुपये का मादक पदार्थ ⁕
  • ⁕ Nagpur: कोथुलना के पास लहसुन से भरा ट्रक पलटा, दो गंभीर रूप से घायल; स्पीड ब्रेकर बनाने की मांग ⁕
  • ⁕ Nagpur: आर्थिक अनियमितता के मामले में बड़ी कार्रवाई: अरोली की सरपंच रोशनी भुरे अपात्र घोषित, अपर आयुक्त का फैसला ⁕
  • ⁕ Bhandara: तुमसर में सफाई कर्मचारियों ने मुख्याधिकारी की गाड़ी घेरी, आमरण अनशन शुरू ⁕
  • ⁕ रिश्ते शर्मसार: मां दूध लेने गई बाहर, कलयुगी पिता ने अकेली नाबालिग बेटी से की अश्लील हरकत; विरोध करने पर पीटा, गिरफ्तार ⁕
  • ⁕ विदर्भ सहित राज्य के 247 नगर परिषदों और 147 नगर पंचायतों में अध्यक्ष पद का आरक्षण घोषित, देखें किस सीट पर किस वर्ग का होगा अध्यक्ष ⁕
  • ⁕ अमरावती में युवा कांग्रेस का ‘आई लव आंबेडकर’ अभियान, भूषण गवई पर हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन ⁕
  • ⁕ Gondia: कुंभारटोली निवासियों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर नगर परिषद पर बोला हमला, ‘एक नारी सबसे भारी’ के नारों से गूंज उठा आमगांव शहर ⁕
National

बच्चों को सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाने से पहले लेना होगा माता पिता से मंजूरी, केंद्र सरकार जल्द जारी करेगी नियम


नई दिल्ली: सोशल मीडिया में अकाउंट बनाने को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। जिसके तहत 18 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाने के लिए अपने माता पिता या अभिभावकों की मंजूरी लेनी पड़ेगी। इसको लेकर सरकार जल्द ही नियम घोषित करने वाली है। सरकार यह निर्णय बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा सुनिश्चित करने और उन्हें साइबर खतरों से बचाने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है।

जनता से मांगे सुझाव:

शुक्रवार को सूचना प्राओद्यिक मंत्रालय ने डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन अधिनियम 2023 का मसौदा पेश किया है। जिसके तहत सरकार डाटा प्रोटेक्शन को लेकर नए कानून बना रही है। इसी के तहत सरकार ने सोशल मीडिया इस्तेमाल और उसमें अकाउंट बनाने के लिए नए नियम भी बनाए हैं। जिसका मसौदा पेश किया गया है। यहीं नहीं सरकार ने आम जनता से इन नियमों पर सुझाव भी मांगे हैं। 

नए नियम की संभावित विशेषताएं:

1. आयु सीमा: सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर अकाउंट बनाने के लिए बच्चों की न्यूनतम आयु सीमा तय की जा सकती है।

2. माता-पिता की सहमति: बच्चों को अकाउंट बनाने से पहले अभिभावकों का अनुमति प्रमाण देना अनिवार्य होगा।

3. सुरक्षा उपाय: प्लेटफ़ॉर्म को बच्चों के डेटा की गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े उपाय अपनाने होंगे।

4. साइबर जागरूकता: स्कूल और अभिभावकों को बच्चों को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए कदम उठाने होंगे।

यह नियम लागू होने से बच्चों को साइबर बुलिंग, फिशिंग और अन्य ऑनलाइन खतरों से सुरक्षा मिलेगी। सरकार इस पर विशेषज्ञों और विभिन्न हितधारकों से परामर्श कर रही है।