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Yavatmal

Yavatmal: आर्णी महावितरण 22 बिजली चोरों पर लगाएगा लाखों का जुर्माना


यवतमाल: आर्णी महावितरण के आर्णी उप-मंडल तहसील में चिखली गांव है। यहां देउरवाड़ी के 22 लोगों पर बिजली चोरी के आरोप में 5 लाख 21 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। उप कार्यपालक अभियंता राजेंद्र राऊत ने बताया कि जुर्माना व बिजली चोरी की राशि नहीं देने पर उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया जायेगा।

बिजली चोरी करते पकड़े जाने पर विद्युत अधिनियम 2003 के प्रावधानों के तहत धारा 135 के तहत कार्रवाई की जाती है। पहले समझौते के लिए आर्थिक दंड लगाया जाता है, दूसरी बार कार्रवाई की तो आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा।

इसके अलावा, बिजली चोरी, जिसके लिए कानून में तीन साल तक की सजा है, के कारण ओवरलोडिंग, बार-बार शॉर्ट-सर्किट, आग लगना, हीटर का जलना होता है, जिससे महावितरण को निर्बाध सेवाएं प्रदान करने में बाधा आती है। इसके अलावा, महावितरण की वितरण हानि बढ़ जाती है और आर्थिक हानि भी होती है।

इसलिए, उप कार्यकारी अभियंता राजेश राउत और इंजीनियरों श्रीकांत सुरोसे, मुकेश गुल्हाने, सतीश वानखड़े, संतोष शिवनकर, कीर्ति कवाडकर और उनके कार्यालय कर्मचारियों के साथ तालुका के सभी गांवों में आपातकालीन और निरंतर कार्रवाई की जाएगी।