logo_banner
Breaking
  • ⁕ भंडारा में भीषण सड़क हादसा: ट्रक-पिकअप की जोरदार टक्कर में 8 लोगों की मौत, तीन मासूम भी शामिल ⁕
  • ⁕ पेपर लिक और लापरवाही के खिलाफ MPSC एस्पिरेंट्स का आंदोलन जारी, विपक्ष का महायुति सरकार पर हमला; टास्क फाॅर्स के गठन पर उठाये सवाल ⁕
  • ⁕ Nagpur: नाबालिग से शादी कराकर बनाए शारीरिक संबंध, पति समेत 5 पर मामला दर्ज ⁕
  • ⁕ Nagpur: दुकान में सेंधमारी कर 1.70 लाख रुपये उड़ाने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार, दो नाबालिग शामिल ⁕
  • ⁕ गोंदिया-बालाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग पर भीषण सड़क हादसा, ट्रक और बोलेरो की टक्कर में छह की मौत; आठ गंभीर घायल ⁕
  • ⁕ श्वेता महल्ले और संजय गायकवाड़ के बीच जुबानी जंग तेज; भाजपा विधायक के बाप वाले जश्न पर शिवसेना नेता का पलटवार, कहा- समय पर बताऊंगा कौन है असली बाप? ⁕
  • ⁕ Nagpur: मल्टीलेयर साउंड सिस्टम, प्लाज्मा और प्रेशर मिड पर रोक; पुलिस आयुक्त की 60 दिन की अधिसूचना ⁕
  • ⁕ Nagpur: डांस क्लास जाने की बात पर पति-पत्नी में हुआ विवाद, दो बच्चों के सामने पति ने पत्नी के गले और पेट पर किए वार ⁕
  • ⁕ Nagpur: शराब को लेकर पति-पत्नी में हुआ विवाद, महिला की जान गई; पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार ⁕
  • ⁕ Nagpur: 8 साल की बच्ची से कोच ने की छेड़खानी, पुलिस ने आरोपी कोच को किया गिरफ्तार ⁕
Akola

Akola: घर में आग लगानेवाले को 6 वर्ष की सजा, 10 हजार का जुर्माना


अकोला: पैसों की मांग करने पर पैसे न देने के कारण आरोपी ने गुस्से में शिकायतकर्ता के साथ मारपीट और गालीगलौच करते हुए कच्चे घर में आग लगा दी थी. इस प्रकरण में जिला व सत्र न्यायाधीश डी.बी. पतंगे ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए आरोपी को 6 वर्ष सख्त कारावास की सजा सुनाई है. इसी तरह शिकायतकर्ता को 7 हजार रू. की नुकसान भरपाई देने के भी आदेश दिए हैं. 

प्रकरण इस प्रकार है कि, हीरामण चोरपगार की शिकायत के अनुसार 19 अप्रैल 2016 को आरोपी रमेश कोकणे ने उन्हें 50 रू. मांगे थे लेकिन पैसे देने से इन्कार करने पर दूसरे दिन आरोपी ने फिर से पैसे मांगे, इस बार भी हीरामण चोरपगार ने पैसे नहीं दिए. इस प्रकरण में न्यायालय ने 5 गवाहों की जांच की और सबूतों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 6 वर्ष सख्त कारावास तथा 10 हजार रू जुर्माने की सजा सुनाई. जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त एक वर्ष और सख्त कारावास की सजा सुनाई गई है. 

आरोपी रमेश कोकणे ने शिकायतकर्ता के साथ गालीगलौच की और झगड़ा छुड़ाने आए लोगों के साथ मारपीट की तथा आरोपी ने हीरामण चोरपगार के कच्चे घर में आग लगा दी जिसमें घर जलकर राख हो गया. इस प्रकरण में मुर्तिजापुर ग्रामीण पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज किया था. इसकी जांच तत्कालीन पीएसआई पी.जी. सोलंके ने की थी तथा आरोपी के खिलाफ न्यायालय में केस दाखिल किया था. न्यायालय में सरकार पक्ष की ओर से एड.आशीष फुंडकर ने पैरवी की. उन्हें पुलिस कर्मचारी संतोष उंबरकर, राजेश ठाकुर ने सहयोग दिया.