logo_banner
Breaking
  • ⁕ सैंड इस्तेमाल को बढ़ावा देने राज्य में नई पॉलिसी लागू; राजस्वमंत्री बावनकुले ने की घोषणा, शर्तें तोड़ने पर लाइसेंस होगा रद्द ⁕
  • ⁕ लावणी पर थिरकी एनसीपी अजित पवार गुट! पार्टी कार्यालय के भीतर नाच-गाने पर बवाल, आलाकमान ने अध्यक्ष अहिरकर से माँगा स्पष्टीकरण ⁕
  • ⁕ Buldhana: कंस्ट्रक्शन वर्कर के नाम पर फर्जी प्रमाणपत्र बनाकर वसूली, दो ऑनलाइन सेंटरों पर छापा, लेबर विभाग की बड़ी कार्रवाई ⁕
  • ⁕ Saoner: सावनेर के चंपा शिवार में सड़ी-गली हालत में मिला शव, खापरखेड़ा से गुमशुदा व्यक्ति की हुई पहचान ⁕
  • ⁕ Buldhana: जिले में बेमौसम बारिश ने दी दस्तक, कटाई के सीजन में फसलों को भारी नुकसान का खतरा ⁕
  • ⁕ Chandrapur: केसला घाट इलाके में बाघ ने बाइक सवार पर किया हमला, लोगों में डर का माहौल ⁕
  • ⁕ Amravati: कमुंजा फाटा के पास तेज़ रफ़्तार बस ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में एक की मौत, एक गंभीर ⁕
  • ⁕ विदर्भ सहित राज्य के 247 नगर परिषदों और 147 नगर पंचायतों में अध्यक्ष पद का आरक्षण घोषित, देखें किस सीट पर किस वर्ग का होगा अध्यक्ष ⁕
  • ⁕ अमरावती में युवा कांग्रेस का ‘आई लव आंबेडकर’ अभियान, भूषण गवई पर हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन ⁕
  • ⁕ Gondia: कुंभारटोली निवासियों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर नगर परिषद पर बोला हमला, ‘एक नारी सबसे भारी’ के नारों से गूंज उठा आमगांव शहर ⁕
Akola

Akola: घर में आग लगानेवाले को 6 वर्ष की सजा, 10 हजार का जुर्माना


अकोला: पैसों की मांग करने पर पैसे न देने के कारण आरोपी ने गुस्से में शिकायतकर्ता के साथ मारपीट और गालीगलौच करते हुए कच्चे घर में आग लगा दी थी. इस प्रकरण में जिला व सत्र न्यायाधीश डी.बी. पतंगे ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए आरोपी को 6 वर्ष सख्त कारावास की सजा सुनाई है. इसी तरह शिकायतकर्ता को 7 हजार रू. की नुकसान भरपाई देने के भी आदेश दिए हैं. 

प्रकरण इस प्रकार है कि, हीरामण चोरपगार की शिकायत के अनुसार 19 अप्रैल 2016 को आरोपी रमेश कोकणे ने उन्हें 50 रू. मांगे थे लेकिन पैसे देने से इन्कार करने पर दूसरे दिन आरोपी ने फिर से पैसे मांगे, इस बार भी हीरामण चोरपगार ने पैसे नहीं दिए. इस प्रकरण में न्यायालय ने 5 गवाहों की जांच की और सबूतों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 6 वर्ष सख्त कारावास तथा 10 हजार रू जुर्माने की सजा सुनाई. जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त एक वर्ष और सख्त कारावास की सजा सुनाई गई है. 

आरोपी रमेश कोकणे ने शिकायतकर्ता के साथ गालीगलौच की और झगड़ा छुड़ाने आए लोगों के साथ मारपीट की तथा आरोपी ने हीरामण चोरपगार के कच्चे घर में आग लगा दी जिसमें घर जलकर राख हो गया. इस प्रकरण में मुर्तिजापुर ग्रामीण पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज किया था. इसकी जांच तत्कालीन पीएसआई पी.जी. सोलंके ने की थी तथा आरोपी के खिलाफ न्यायालय में केस दाखिल किया था. न्यायालय में सरकार पक्ष की ओर से एड.आशीष फुंडकर ने पैरवी की. उन्हें पुलिस कर्मचारी संतोष उंबरकर, राजेश ठाकुर ने सहयोग दिया.