Akola: घर में आग लगानेवाले को 6 वर्ष की सजा, 10 हजार का जुर्माना
अकोला: पैसों की मांग करने पर पैसे न देने के कारण आरोपी ने गुस्से में शिकायतकर्ता के साथ मारपीट और गालीगलौच करते हुए कच्चे घर में आग लगा दी थी. इस प्रकरण में जिला व सत्र न्यायाधीश डी.बी. पतंगे ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए आरोपी को 6 वर्ष सख्त कारावास की सजा सुनाई है. इसी तरह शिकायतकर्ता को 7 हजार रू. की नुकसान भरपाई देने के भी आदेश दिए हैं.
प्रकरण इस प्रकार है कि, हीरामण चोरपगार की शिकायत के अनुसार 19 अप्रैल 2016 को आरोपी रमेश कोकणे ने उन्हें 50 रू. मांगे थे लेकिन पैसे देने से इन्कार करने पर दूसरे दिन आरोपी ने फिर से पैसे मांगे, इस बार भी हीरामण चोरपगार ने पैसे नहीं दिए. इस प्रकरण में न्यायालय ने 5 गवाहों की जांच की और सबूतों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 6 वर्ष सख्त कारावास तथा 10 हजार रू जुर्माने की सजा सुनाई. जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त एक वर्ष और सख्त कारावास की सजा सुनाई गई है.
आरोपी रमेश कोकणे ने शिकायतकर्ता के साथ गालीगलौच की और झगड़ा छुड़ाने आए लोगों के साथ मारपीट की तथा आरोपी ने हीरामण चोरपगार के कच्चे घर में आग लगा दी जिसमें घर जलकर राख हो गया. इस प्रकरण में मुर्तिजापुर ग्रामीण पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज किया था. इसकी जांच तत्कालीन पीएसआई पी.जी. सोलंके ने की थी तथा आरोपी के खिलाफ न्यायालय में केस दाखिल किया था. न्यायालय में सरकार पक्ष की ओर से एड.आशीष फुंडकर ने पैरवी की. उन्हें पुलिस कर्मचारी संतोष उंबरकर, राजेश ठाकुर ने सहयोग दिया.
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