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Akola

Akola: 10,986 प्रकरणों का निस्तारण, 35 करोड़ 37 लाख जुर्माना वसूला


अकोला: राष्ट्रीय लोक अदालत में अकोला जिले के सभी न्यायालयों में 10,986 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। प्री ट्रायल केस से समझौता कर 35 करोड़ 37 लाख 91 हजार 826 रुपए वसूले गए। यह जानकारी जिला विधि व सेवा प्राधिकरण के सचिव योगेश पैठणकर ने दी है। 

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं महाराष्ट्र राज्य विधिक सेवा के निर्देशानुसार जिले के सभी न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत के मामलों का निस्तारण किया गया। जिले की अदालतों में प्रलंबित सभी प्रकरणों में से कुल 13 हजार 360 प्रकरणों को राष्ट्रीय लोक अदालत में समझौते के लिए रखा गया था। इनमें से 10 हजार 986 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। जबकि पूर्व विचारण मामले में समझौता कर 35 करोड़ 37 लाख 91 हजार 826 रुपये वसूले जा चुके हैं। 

जिले के सभी न्यायालयों में प्रलंबित 13,360 प्रकरणों में से 1,663 प्रलंबित प्रकरणों एवं कुल 9,323 पूर्व दर्ज प्रकरणों का निराकरण कर 10,986 प्रकरणों का निराकरण किया गया। जिसमें प्रमुख रूप से दिवाणी, फौजदारी तथा मोटर वाहन दुर्घटना प्रकरण व धारा 138 एन।आई। एक्ट इसी तरह ग्राम पंचायत हाउस टैक्स, जल कर व मनपा के टैक्स वसूल के साथ साथ बीएसएनएल तथा बैंक के पूर्व विचारण प्रकरणों में समझौता कर 35 करोड़ 37 लाख 91 हजार 826 की वसूली की जा चुकी है, ऐसी जानकारी पैठणकर ने दी है।

इनका मिला सहयोग

जिला न्यायालय में आयोजित लोक अदालत में जिला न्यायालय की न्यायाधीश सुवर्णा केवले उपस्थित रहीं। लोक अदालत में प्रलंबित प्रकरणों का निस्तारण किया गया। यह निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत दायर मामलों, बैंक वसूली के मामलों, श्रम विवाद के मामलों, बिजली और पानी के भुगतान के मामलों, प्रलंबित अदालती मामलों में लोक अदालत के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह और मार्गदर्शन किया गया।