Akola: छेड़छाड़ और एट्रासिटी मामले में आरोपित बरी
अकोला: घर में घुसकर छेड़छाड़ तथा जाति विषयक गाली एवं संपूर्ण परिवार को जान से मारने की धमकी प्रकरण में जिला व सत्र न्यायालय ने आरोपित को पुख्ता सबूत और गवाहों के अभाव में निर्दोष बरी कर दिया है. शिवसेना वसाहत निवासी 37 वर्षीय महिला ने शिवसेना वसाहत निवासी रवि मानकर के खिलाफ अपने घर में घुसकर छेड़छाड़ एवं जाति विषयक गालीगलोच कर पति को जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए पुराना शहर पुलिस थाने में 16 दिसंबर 2017 को शिकायत दी थी.
पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार किया और मामले की जांच के बाद प्रकरण न्यायालय में प्रवीष्ट किया. इस प्रकरण की सुनवाई चतुर्थ जिला व सत्र न्यायाधीश वी.बी. गव्हाणे के न्यायालय में हुई. इस संदर्भ में फरियादी की ओर से न्यायालय में पुख्ता सबूत न पेश करने के कारण न्यायालय ने पुख्ता सबूत के अभाव में आरोपित को निर्दोष बरी कर दिया. आरोपित की ओर से एड.मो.इलयास शेखानी ने पैरवी की, उन्हें एड.पी.बी. मेश्राम ने सहयोग किया.
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