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Akola

Akola: दुष्कर्म के आरोप से निर्दोष बरी


अकोला: सत्र अदालत ने कापशी में एक महिला के घर में घुसने और बार-बार दुष्कर्म करने तथा जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी को बरी कर दिया. कापसी गांव के निखिल केवल ने अपने घर के समीप उसकी दूर की रिश्तेदार एक महिला की बच्ची का ध्यान रखने के बहाने रात के समय महिला के घर में घूसा और उसे जान से मारने की धमकी देते हुए उस पर बाथरुम में दुष्कर्म किया. 

निखिल केवट ने कई बार ऐसा किया. इस संबंध में महिला ने अपने पति को इस घटना की जानकारी दी और 23 सितंबर 2021 को पातुर थाने में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है. 

मामले की सुनवाई अतिरिक्त सह जिला न्यायाधीश एवं अतिरिक्त विशेष सत्र न्यायाधीश सुनील शर्मा की अदालत में हुई. न्यायालय ने बचाव पक्ष और सरकारी पक्ष की जांच की और मजबूत सबूत के अभाव में आरोपी निखिल केवट को बरी कर दिया. आरोपी की ओर से अली रजा खान और अयूब नौरंगाबादी ने कार्रवाई की.