Akola: नाबालिग के साथ अत्याचार, अदालत ने आरोपी को सुनाई 10 साल की सजा
अकोला: नाबालिग लड़की पर अत्याचार प्रकरण में जिला व सत्र न्यायाधीश (प्रथम) शयना पाटिल ने आरोपी को 10 वर्ष सश्रम, 5,000 रु। जुर्माना, जुर्माना अदा न करने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास की सजा बुधवार को दी है।
पुराना शहर पुलिस स्टेशन में पीड़ित की मां ने शिकायत दर्ज की कि आरोपी ने नाबालिग लड़की को विवाह का लालच देकर बहला फुंसलाकर जबरदस्ती भगाकर ले जाकर उस पर अत्याचार किया। जिससे पुराना शहर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई। तत्कालीन जांच अधिकारी पुलिस उप निरीक्षक श्याम तायडे, तत्कालीन पुलिस उपविभागीय अधिकारी राजेंद्र मनवरे व उमेश माने ने जांच पूर्ण कर आरोपी के खिलाफ न्यायालय में दोषारोप पत्र दाखिल किया।
्रकरण में सरकार की ओर से कुल 10 गवाहो के बयान दर्ज किए गए। तथा बचाव पक्ष की ओर से 2 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। गवाहों के प्रमाण ग्राह्य मानकर न्यायालय ने आरोपी मोहम्मद जाजीम उर्फ नादीम मोहम्मद हुसेन (27) निवासी पुराना शहर जयरामसिंह प्लॉट को 10 वर्ष सश्रम, 5,000 रु। जुर्माना, जुर्माना अदा न करने पर 15 दिन अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सरकारी वकील राजेश आकोटकर ने सरकार की पैरवी की है। पैरवी अधिकारी एएसआई फझलुर रेहमान काजी व वैशाली कुंबलवार ने सहयोग किया है।
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