Akola: डॉक्टर ने अदालत में बयान दर्ज कराने में की आना कानी, अदालत ने गिरफ़्तारी का दे डाला आदेश
अकोला: हत्या के मामले में पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर अदालत में बयान दर्ज कराने में टालमटाल कर रहा था। नतीजा उसे पुणे से गिरफ़्तार किया गया। इतना ही नहीं डॉक्टर को एक दिन न्यायालयीन कस्टड़ी में रखे जाने का भी आदेश जारी हुआ। जिला व सत्र न्यायालय के न्यायाधीश व्ही. बी. गव्हाणे ने 2018 के हत्या के मामले में अदालत ने सर्वोपचार अस्पताल के तत्कालीन डॉक्टर डॉ. महेश रोहिदास साबले को अदालत ने बयान दर्ज करने के लिए समन जारी किया था।
लेकिन डॉक्टर बार-बार आदेश की अवहेलना कर रहा था जिसे देखते हुए उसके खिलाफ वारंट जारी हुआ लेकिन तब भी डॉक्टर न्यायालय में बयान दर्ज करवाने के लिए उपस्थित नहीं हुए। जिस वजह से अंतः अदालत को डॉक्टर को गिरफ़्तार करने का आदेश जारी करना पड़ा।
इस आदेश के जारी होने के बाद अकोला पुलिस ने डॉ महेश साबले को पुणे से गिरफ़्तार किये गया। डॉक्टर द्वारा अदालत में बयान न देने को लेकर अपनाये गए रुख का अच्छा-खासा खामियाज़ा भुगतना पड़ा।
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