Akola: बहुचर्चित मनोज धुले हत्याकांड, हत्या मामले के 14 आरोपी निर्दोष बरी
अकोला: शास्त्री नगर में घटित हत्याकांड में पुलिस ने शिकायत के आधार पर 14 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच के बाद दोषारोप पत्र न्यायालय में पेश किया था। इस प्रकरण की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए हत्या माममले में 14 आरोपियों निर्देश बरी कर दिया है।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सिविल लाइन पुलिस थाने की सीमा में आने वाले शास्त्री नगर में 25 मार्च 2008 को मनोज धुले की लाश मिली थी। घटना की जानकारी मिलते ही सिविल लाइन पुलिस घटना स्थल पहुंची और पंचनामा कर शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। प्रकरण में मृतक की बहन ने शिकायत दर्ज की थी। जांच के बाद पुलिस ने फिरोज खान अब्दुल्ला खान, अब्दुला खान अमीर खान, अफरोज खान अब्दुल्ला खान, शेख काजीम उर्फ पहलवान शेख अब्दुल्ला, अकबर शेख सलीम, शेख पप्पू शेख कुरबान, जफर खान जमीर खान, नजीमोद्दीन उर्फ बाबा सिकंदर सलामोद्दीन, शेख शब्बीर शेख बिस्मिल्ला, अजहर खान उर्फ अज्जू अय्याज खान, शेख गफूर शेख हुसैन, छोटू उगवे, जहीर खान अलीयार खान, इमरान खान किफायत खान आदि के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।
पुलिस ने जांच के बाद न्यायालय में दोषरोप पत्र दाखिल किया था। मामले की सुनवाई द्वितीय जिला व सत्र न्यायाधीश डी।बी। पतंगे के न्यायालय में हुई। सरकार की ओर से 12 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। आरोपियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों को सरकार पक्ष साबित नहीं कर पाया तथा लाश मनोज धुले की है व उसकी हत्या किस कारण से की गयी है यह भी न्यायालय में साबित नहीं हो पाया। जिससे न्यायधीश ने तमाम गवाहों व सबूतों के आधार पर 14 आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए निर्दोष बरी कर दिया। आरोपियों की ओर से एड।एम।बी। शर्मा, एड।मोहन मोयल, एड।मुन्ना खान ने पैरवी की।
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