Akola: ऋण प्रकरण लंबित रखा तो दर्ज होगा मुकदमा: जिलाधिकारी कुंभार
अकोला: कलेक्टर अजीत कुम्हार ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि 'स्मार्ट' प्रोजेक्ट में ऋण स्वीकृति का प्रकरण अकारण लंबित पाया गया तो आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जाएगा। बालासाहेब ठाकरे की कृषि व्यवसाय और ग्रामीण परिवर्तन परियोजना के तहत, जिले में किसानों की उत्पादक कंपनियों, जिले के बैंकों और परियोजना कार्यान्वयन सेल (स्मार्ट) की समीक्षा बैठक नियोजन भवन में आयोजित की गई थी।
आत्मा परियोजना निदेशक डॉ. मुरली इंगले ने परियोजना की वर्तमान स्थिति पर एक प्रस्तुति दी। ऋण के माध्यम से धन जुटाने के लिए, कृषि उत्पादन कंपनियों ने विभिन्न बैंकों से ऋण का अनुरोध किया है और यह पता चला है कि एक वर्ष से अधिक की अवधि के बाद भी ऋण स्वीकृति बैंकों के पास लंबित है। जिलाधिकारी ने 15 दिन के अंदर मामलों का निस्तारण न होने पर मुकदमा दर्ज कराने का निर्देश दिया।
इस अवसर पर जिला कलक्टर अजीत कुम्हार, आत्मा के परियोजना निदेशक डाॅ. मुरली इंगले, स्मार्ट नोडल अधिकारी प्रदीप राऊत, तालुका कृषि अधिकारी शशिकिरण जांभरुंकर, पायनियर बैंक घोरे के उप प्रबंधक, राहुल ठाकरे, संबंधित नोडल अधिकारी कृषि अधिकारी उपस्थित थे।
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