Akola: संपत्ति कर बकाया का समय पर भुगतान करने पर ब्याज होगा माफ
अकोला: नगर पालिका सोमवार से अभय योजना शुरू करेगी। नगर निगम प्रशासन ने नागरिकों से इसका लाभ उठाने की अपील की है। इस योजना के तहत समय पर संपत्ति कर का भुगतान करने पर 75 से 100 प्रतिशत ब्याज माफ कर दिया जाएगा। फिलहाल अकोला के नागरिकों पर कुल 164 करोड़ रुपए संपत्ति कर बकाया है।
संपत्ति कर, बाजार-परमिट कर, पानी कर संग्रह, दैनिक बाजार संग्रह आदि का ठेका 2 अगस्त, 2023 से स्वाति इंडस्ट्रीज को दिया गया था। हालाँकि, कंपनी का अनुबंध 31 दिसंबर, 2024 को रद्द कर दिया गया था, क्योंकि कंपनी ने समझौते के नियमों और शर्तों के अनुसार काम नहीं किया था। अब से सभी प्रकार के कर पूर्व की भांति नगर पालिका स्तर पर ही वसूलने का निर्णय लिया गया। लेकिन सुविधाओं के अभाव के कारण नागरिक कर चुकाने के प्रति उत्साहित नहीं हैं।
इसी प्रकार, कर संग्रहण के लिए कर्मचारियों की संख्या, देय कर की राशि को ध्यान में रखते हुए कर संग्रहण का लक्ष्य निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। इसलिए अब अभय योजना शुरू की गई है।
ब्याज की रकम में छूट के लिए एक प्रतिशत तय किया गया है. यह छूट जनवरी से मार्च तक कम-कम होते जाएगी। 20 जनवरी से 31 जनवरी 2025 के बीच बकाया कर का भुगतान करने पर ब्याज राशि में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। 1 से 28 फरवरी के बीच बकाया टैक्स का भुगतान करने पर 90 फीसदी की छूट दी जाएगी.
मार्च 2025 की अवधि के दौरान बकाया कर का भुगतान करने पर ब्याज में 80 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। 16 मार्च से 31 मार्च के बीच अतिदेय भुगतान करने पर 75 प्रतिशत ब्याज माफी दी जाएगी। नगर पालिका ने सभी संपत्ति मालिकों से अनुरोध है कि वे इस अवसर का लाभ उठाते हुए अपने बकाया और चालू वर्ष के संपत्ति कर का एकमुश्त भुगतान करें।
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