Akola: नाबालिग बलात्कार मामला, अदालत ने युवक को 10 साल की सजा सुनाई
अकोला: नाबालिग पर अत्याचार के मामले में दोषी पाए जाने पर युवक को 10 साल की कैद तथा 10,000 रु। जुर्माना, जुर्माना अदा न करने पर दो महीने साधी कैद की सजा जिला व सत्र न्यायाधीश शायना पाटिल ने सुनाई है। बुधवार को इस संदर्भ में फैसला सुनाया गया। दोषी प्रकाश इंगले (26) को पीड़िता पर अत्याचार के मामले में भादंवि 376 (2) व पोक्सो के तहत दोषी पाया गया।
लड़की को अगवाह करने के मामले में पांच साल की सजा, पांच हजार रूपये का जुर्माना, जुर्माना अदा न करने पर एक माह साधी कैद सुनाई। सभी सजाए एकसाथ भुगतनी है। सह आरोपी आकाश भटकर ने प्रमुख गुनहगार की मदद करने के मामले में न्यायालय ने उसे छह माह साधी कैद, 2,000 रु। जुर्माना, जुर्माना अदा न करने पर 15 दिन की साधी कैद की सजा सुनाई।
क्या है पूरा मामला?
इस संदर्भ में पीड़िता के पिता ने 4 फरवरी 2016 को बोरगांव मंजू पुलिस थाने में रिपोर्ट दी थी कि, उनकी लड़की 3 फरवरी से लापता है। आरोपी प्रकाश ने कुछ दिन पूर्व लड़की को भगाने की बात कही थी। उस अनुसार शिकायत दर्ज की थी। पुलिस जांच में 20 सितंबर 2016 को यानी शिकायत के सात माह बाद आरोपी, पीड़िता, आरोपी के रिश्तेदार के यहां ग्राम निमकर्दा में पाए गए। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। जांच में आरोपी ने अशोक की मदद से पीड़िता को अगवाह किया। उ
से धारणी, हिवरखेड, निमकर्दा में अलग अलग जगह पर रखकर उसके साथ दुष्कर्म किया। जिससे वह गर्भवती हुई। उसने एक शिशु को जन्म भी दिया। इस मामले की जांच तत्कालीन पीएसआई युवराज उईके ने की थी। तथा यह मामला न्यायप्रविष्ट होने पर सरकार पक्ष की ओर से सहायक सरकारी वकील किरण खोत ने पक्ष रखा। सरकार पक्ष की ओर से सात लोगों की प्रमाण लिए गए। एएसआई काजी, सतीश हाडोले ने जांच में मदद की।
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