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Akola

Akola: विवादों में जिला परिषद शिक्षकों की ऑनलाइन स्थानांतरण प्रक्रिया, विशेष स्थानांतरण लाभ को रद्द करने की मांग


अकोला: जिले में जिला परिषद शिक्षकों की अंतर-जिला ऑनलाइन स्थानांतरण प्रक्रिया एक नए विवाद में फंसने की संभावना है। शिक्षक संघों ने बार-बार यह दावा किया है कि एंजियोप्लास्टी एक शल्य चिकित्सा नहीं बल्कि एक उपचार पद्धति है, और इसी आधार पर जिला परिषद शिक्षकों को श्रेणी-1 में दिए गए विशेष स्थानांतरण लाभ को रद्द करने की मांग की है। महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद ने इस मामले पर आपत्ति जताई है और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले व अन्य संदर्भों का हवाला देते हुए श्रेणी-1 का लाभ रद्द करने की मांग की है।

इस पृष्ठभूमि में, जिला परिषद, अकोला ने ऐसे शिक्षकों को श्रेणी-1 की स्थानांतरण प्रक्रिया से बाहर करने या उनके स्थानांतरण को यथावत रखने का निर्णय लिया है। इसने शिक्षकों का ध्यान आकर्षित किया है। उच्च न्यायालय की सुनवाई से पहले, सरकार ने महाराष्ट्र के सभी जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से एंजियोप्लास्टी से लाभान्वित शिक्षकों की विस्तृत जानकारी मांगी है। इसके लिए संबंधित जिला परिषदों को आदेश जारी कर दिए गए हैं। आशंका जताई जा रही है कि इन घटनाक्रमों से जिले में ऑनलाइन अंतर-जिला स्थानांतरण प्रक्रिया अस्थायी रूप से प्रभावित हो सकती है।

इस फैसले का सीधा असर आवेदक शिक्षकों की 13 प्राथमिकताओं, श्रेणी-1 में सीटों की उपलब्धता पर पड़ सकता है। इस फैसले से नाराज कुछ शिक्षकों ने मुंबई उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की है। न्यायालय ने इस मामले में नासिक जिला परिषद और महाराष्ट्र सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए 13 अगस्त, 2025 तक का समय दिया है।