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Chandrapur

Chandrapur: गणेशोत्सव व ईद-ए-मिलाद जुलूस में लेज़र लाइट के उपयोग पर प्रतिबंध, पुलिस अधीक्षक ने जारी किया आदेश


चंद्रपुर: जिले में आगामी दिनों में गणेशोत्सव और ईद-ए-मिलाद के त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाए जाएंगे। इन उत्सवों के जुलूस में बड़े पैमाने पर लेज़र लाइट का उपयोग किया जा रहा है, जिससे मानव जीवन को खतरा, स्वास्थ्य व सुरक्षा पर प्रतिकूल असर, जनता में अफरातफरी तथा आपसी विवाद की स्थिति उत्पन्न होकर कानून व व्यवस्था का प्रश्न खड़ा हो सकता है। इसी कारण जुलूस में लेज़र लाइट के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह आदेश जिला पुलिस अधीक्षक मुम्मका सुदर्शन ने जारी किया है। 

चंद्रपुर जिले में 27 अगस्त से 9 सितंबर के बीच गणेशोत्सव तथा ईद-ए-मिलाद का पर्व मनाया जाएगा। सार्वजनिक गणेश मंडलों द्वारा अलग-अलग तारीखों को मूर्ति विसर्जन जुलूस का आयोजन किया जाएगा। वहीं, ईद-ए-मिलाद के अवसर पर भी जुलूस निकाला जाता है। इन जुलूसों में लेज़र लाइट के व्यापक उपयोग की संभावना जताई गई है। 

लेज़र लाइट से अंधत्व, नेत्र विकार, स्वास्थ्य हानि तथा अफरातफरी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिससे कानून-व्यवस्था की समस्या खड़ी हो सकती है। इसी कारण भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (1) के तहत 27 अगस्त से 9 सितंबर 2025 तक गणेशोत्सव और ईद-ए-मिलाद जुलूसों में लेज़र लाइट के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है।