Chandrapur: भाजपा नगरसेवक को तीन महीने के लिए जिले से किया गया तड़ीपार, गंभीर अपराधों के चलते एसडीएम की कार्रवाई
चंद्रपुर: चंद्रपुर जिले के गडचांदूर शहर में विभिन्न आपराधिक गतिविधियों के चलते दहशत का माहौल पैदा करने की अपराध में लिप्त भाजपा नगरसेवक सूरज रामभवन पांडे के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। उपविभागीय दंडाधिकारी रविंद्र माने ने महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, 1951 की धारा 56(1)(अ)(ब) के तहत आदेश जारी करते हुए पांडे को तीन महीने के लिए चंद्रपुर जिले से हद्दपार कर दिया है। इस कार्रवाई से राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हलचल मच गई है।
गडचांदूर के वार्ड क्रमांक 10 से नगरसेवक सूरज रामभवन पांडे के खिलाफ गडचांदूर पुलिस थाने में शराबबंदी कानून, मारपीट, सरकारी काम में बाधा डालना, अवैध साहूकारी, जुआ तथा महिलाओं से छेड़छाड़ जैसे गंभीर मामलों सहित कुल नौ अपराध दर्ज हैं। गोपनीय गवाहों के बयानों के अनुसार, सूरज पांडे ने क्षेत्र में अपना भय का माहौल बना रखा था। स्कूल-कॉलेज परिसर में तेज रफ्तार से दोपहिया वाहन चलाना, शराब और गांजा जैसे नशीले पदार्थों का सेवन करने के साथ अवैध कारोबार चलाना तथा बेरोजगार युवाओं और गरीब मजदूरों को ब्याज पर पैसे देकर अवैध साहूकारी करने जैसे आरोप उसके खिलाफ सामने आए हैं।
पैसे वापस नहीं करने पर वाहनों को उठा ले जाना, मारपीट करना तथा महिलाओं से छेड़छाड़ और धमकी देने के कारण लोग उसके खिलाफ खुलकर शिकायत करने से भी डरते थे। गडचांदूर पुलिस थाने तथा उपविभागीय पुलिस अधिकारी, गडचांदूर की रिपोर्ट के आधार पर उपविभागीय दंडाधिकारी कार्यालय ने सूरज पांडे को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। नोटिस के जवाब में पांडे ने खुद पर राजनीतिक द्वेष के चलते कार्रवाई किए जाने का दावा किया।
साथ ही, वह नगरसेवक होने तथा समाज में प्रतिष्ठा होने का हवाला देते हुए अपने खिलाफ दर्ज मामलों को गलत बताया। हालांकि, पुलिस द्वारा प्रस्तुत किए गए सबूत, गोपनीय गवाहों के बयान तथा सार्वजनिक शांति एवं कानून-व्यवस्था को संभावित खतरे को ध्यान में रखते हुए उपविभागीय दंडाधिकारी रविंद्र माने ने पांडे का बचाव खारिज कर दिया। इसके बाद उसे तीन महीने के लिए चंद्रपुर जिले से जिला हद्दपार करने का आदेश जारी किया गया।
जिला हद्दपार की अवधि में थाने में हाजिरी अनिवार्य
जिला हद्दपार की अवधि के दौरान सूरज पांडे जिस स्थान पर निवास करेगा, वहां के नजदीकी पुलिस थाने में हर महीने एक बार हाजिरी लगाकर अपने निवास की जानकारी देना अनिवार्य होगा। साथ ही, जिला हद्दपार की अवधि पूरी होने के बाद चंद्रपुर जिले में लौटने पर 10 दिनों के भीतर स्थानीय पुलिस को इसकी जानकारी देना भी अनिवार्य रहेगा।
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