logo_banner
Breaking
  • ⁕ Shardiya Navratri 2026: नागपुर सहित विदर्भ में नवरात्रि की धूम, देवी मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ ⁕
  • ⁕ महाराष्ट्र में जल संकट के बीच सरकार का बड़ा फैसला, राज्य के सभी जलस्रोतों का पानी पीने के लिए किया आरक्षित ⁕
  • ⁕ संवैधनिक संस्थाओ के खिलाफ अविश्वास पैदा करना चाहता है विपक्ष, मुख्यमंत्री फडणवीस बोले- देश में वामपंथी शासन लाना चाहते हैं राहुल गांधी ⁕
  • ⁕ देऊळगांव राजा में दो गुटों में खूनी संघर्ष, नगरसेवक समेत दो की मौत; पुलिस स्टेशन के सामने हुआ बवाल ⁕
  • ⁕ मुख्यमंत्री फडणवीस और उपमुख्यमंत्री शिंदे में मतभेद! विजय वडेट्टीवार ने किया बड़ा दावा, मंत्री जायसवाल ने कांग्रेस नेता को दी सधी हुई सलाह ⁕
  • ⁕ त्योहारों पर नागपुर और न्यू अमरावती के यात्रियों को बड़ी राहत, मध्य रेलवे चलाएगा विशेष ट्रेनें ⁕
  • ⁕ Chandrapur: चंद्रपुर का राजा’ गणेश मंडल पर रामनगर पुलिस थाने में FIR ⁕
  • ⁕ Amravati: अमरावती में शिवसेना यूबीटी ने निकाला मार्च, कर्जमाफी सहित 1 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर की मदद देने की मांग ⁕
  • ⁕ Yavatmal: वणी में भीषण सड़क हादसा, बाइक सवार 60 वर्षीय व्यक्ति की मौत ⁕
  • ⁕ Nagpur: ड्यूटी पूरी कर घर पहुंचे ASI रविंद्र कोकांडे की अचानक बिगड़ी तबीयत, इलाज के दौरान मौत ⁕
Maharashtra

पुणे के नसरापुर में बच्ची के शोषण और हत्या के मामले में आरोपी को सुनाई गई फांसी की सजा


पुणे: पुणे के नसरापुर रेप और मर्डर केस में पुणे की विशेष अदालत ने आखिरकार अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने इस केस में आरोपी भीमराव कांबले को पहले ही दोषी ठहराया था। आज केस की आखिरी सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आरोपी भीमराव कांबले को मौत की सजा सुनाई। कोर्ट के इस फैसले पर पूरे राज्य की नज़र थी।

सुनवाई के दौरान नसरपुर मामले में पीड़ित लड़की के माता-पिता, दादी और दूसरे रिश्तेदार कोर्ट में मौजूद थे। पिता ने कोर्ट से आरोपी को मौत की सज़ा देने की मांग की थी। सुनवाई के दौरान जज ने कहा, “यह जुर्म मौत की सज़ा का हकदार है। आरोपी के लिए मौत की सज़ा काफी नहीं है। आरोपी के लिए उम्रकैद भी काफी नहीं होगी। यह साबित हो चुका है कि यह काम आरोपी ने किया था। उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। इस आरोपी का समाज में रहना खतरनाक है। हत्या के बाद भी आरोपी ने यौन शोषण जारी रखा। आरोपी ने छोटी लड़की को जीने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा। आरोपी पर रहम करने की कोई वजह नहीं है। समाज में आरोपी का बर्ताव बहुत बुरा है।” 

इस मामले की सुनवाई के दौरान गुरुवार को कोर्ट ने भीमराव कांबले को इंडियन पीनल कोड और POCSO एक्ट की अलग-अलग धाराओं के तहत दोषी ठहराया। उसके बाद कोर्ट में आरोपी को क्या सज़ा दी जाए, इस मुद्दे पर सरकारी पक्ष, बचाव पक्ष और असली वादी की तरफ से अलग-अलग दलीलें रखी गईं। विशेष पब्लिक प्रॉसिक्यूटर अजय मिसर ने आरोपी के लिए मौत की सज़ा की मांग करते हुए कहा था कि यह अपराध रेयरेस्ट ऑफ़ रेयर है। उन्होंने यह भी कहा था कि आरोपी के केस में सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है।