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Kerala: 10 वर्षीय बच्ची का दो साल तक किया शारीरिक शोषण, अदालत ने आरोपी को 142 साल की सुनाई सजा 


तिरुवनंतपुरम: केरल की पतनमतिट्टा जिला और सत्र न्यायालय ने एक बलात्कार मामले में आरोपी को 142 साल की सजा सुनाई है। 41 वर्षीय आरोपी का नाम आनंद पी आर हैं, उसने 10 वर्षीय नाबालिग का दो साल तक शोषण किया था। स्थानीय पुलिस द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति के अनुसार न्यायाधीश जयकुमार जॉन ने सजा का ऐलान करते हुए आरोपी पर पांच लाख का जुर्माना भी लगाया है। 

जेल में रहना पड़ेगा 60 साल

अदालत के आदेश बाद आरोपी 60 साल तक जेल में रहेगा। दोषी 10 वर्षीय पीड़िता का रिश्तेदार है। अदालत ने उसे यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की धारा 506 (आपराधिक धमकी) की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया था।

देश में पहला मामला

आरोपी ने 2019-2021 के दौरान बच्ची का यौन शोषण किया। इस दौरान वह पीड़ित बच्ची के घर में ही रहता था। गौरतलब है कि, देश में यह पहला मामला है जब बलात्कार के मामले में किसी आरोपी को इतने साल की सजा हुई है। इसके पहले एक आरोपी को 30 साल की सजा सुनाई गई थी। अगस्त में एक फास्टट्रैक अदालत ने अपनी सौतेली बेटे के साथ बलात्कार करने के मामले में पोस्को एक्ट के तहत 30 साल की कड़ी सजा सुनाई थी।