logo_banner
Breaking
  • ⁕ अमित ठाकरे ने आत्महत्या करने वाली छात्रा आकांशा चतुर्वेदी के परिजनों से की मुलाकात, दिया हर संभव मदद का भरोसा; सीएम देवेंद्र फडणवीस किया प्रहार ⁕
  • ⁕ महायुति सरकार ने किसानों को दी बड़ी राहत, किसान कर्जमाफी योजना की दूसरी किस्त जारी; दो चरणों में 12.58 लाख से ज्यादा किसानों को लाभ ⁕
  • ⁕ ईद-ए-मिलाद से पहले नागपुर पुलिस अलर्ट मोड पर, परिमंडल-4 में दंगा काबू के लिए की गई रिहर्सल और रूट मार्च ⁕
  • ⁕ Amravati: शहर के 90 अस्पतालों को नवीनीकरण के निर्देश, नगर पालिका के बार-बार नोटिस देने के बाद भी नहीं हुई कोई कार्रवाई ⁕
  • ⁕ Buldhana: बुलढाणा जिला बैंक में 'सहकार' पैनल की जीत, 21 में से 19 सीटें जीती ⁕
  • ⁕ छात्रों की गूंज पर सियासत तेज, मुख्यमंत्री फडणवीस ने बताया राहुल गांधी का ‘री-लॉन्च कार्यक्रम; छात्रों और इंफ्लुएंसर्स को पैसे देकर बुलाने का किया दावा ⁕
  • ⁕ Akola: महीने भर से बारिश की बेरुखी से सोयाबीन की फसल पर संकट, उत्पादन में 50% से अधिक गिरावट की आशंका ⁕
  • ⁕ Chandrapur: मुस्लिम युवती ने किया श्रीमद्भगवद्गीता का उर्दू अनुवाद, 3 महीने में पूरा किया अनोखा कार्य ⁕
  • ⁕ Nagpur: शराब को लेकर पति-पत्नी में हुआ विवाद, महिला की जान गई; पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार ⁕
  • ⁕ Nagpur: 8 साल की बच्ची से कोच ने की छेड़खानी, पुलिस ने आरोपी कोच को किया गिरफ्तार ⁕
National

Kerala: 10 वर्षीय बच्ची का दो साल तक किया शारीरिक शोषण, अदालत ने आरोपी को 142 साल की सुनाई सजा 


तिरुवनंतपुरम: केरल की पतनमतिट्टा जिला और सत्र न्यायालय ने एक बलात्कार मामले में आरोपी को 142 साल की सजा सुनाई है। 41 वर्षीय आरोपी का नाम आनंद पी आर हैं, उसने 10 वर्षीय नाबालिग का दो साल तक शोषण किया था। स्थानीय पुलिस द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति के अनुसार न्यायाधीश जयकुमार जॉन ने सजा का ऐलान करते हुए आरोपी पर पांच लाख का जुर्माना भी लगाया है। 

जेल में रहना पड़ेगा 60 साल

अदालत के आदेश बाद आरोपी 60 साल तक जेल में रहेगा। दोषी 10 वर्षीय पीड़िता का रिश्तेदार है। अदालत ने उसे यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की धारा 506 (आपराधिक धमकी) की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया था।

देश में पहला मामला

आरोपी ने 2019-2021 के दौरान बच्ची का यौन शोषण किया। इस दौरान वह पीड़ित बच्ची के घर में ही रहता था। गौरतलब है कि, देश में यह पहला मामला है जब बलात्कार के मामले में किसी आरोपी को इतने साल की सजा हुई है। इसके पहले एक आरोपी को 30 साल की सजा सुनाई गई थी। अगस्त में एक फास्टट्रैक अदालत ने अपनी सौतेली बेटे के साथ बलात्कार करने के मामले में पोस्को एक्ट के तहत 30 साल की कड़ी सजा सुनाई थी।