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Nagpur

Coal Scam Case: अदालत ने पूर्व सांसद विजय दर्डा और बेटे देवेंद्र को सुनाई चार साल की सजा


नागपुर: छत्तीसगढ़ में कोल माईनस के आवंटन मामले में दिल्ली की विशेष अदालत ने सजा का ऐलान कर दिया है। अदालत ने दोषी करार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद विजय दर्द और उनके बेटे राजेंद्र दर्डा को चार-चार साल की सजा सुनाई है। इसी के साथ अदालत ने जेएलडी यवतमाल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मनोज कुमार जयासवाल को चार साल और पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता और दो अन्य अधिकारियों केएस क्रोफा और केसी समारिया को तीन-तीन साल की सजा सुनाई। 

ज्ञात हो कि, इस महीने 13 जुलाई को विशेष न्यायाधीश संजय बंसल ने उन्हें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120बी और 420 के तहत सभी आरोपियों को दोषी ठहराया था। वहीं सजा का ऐलान बाद में करने की बात कही थी।

पिता-पुत्र ने जांच प्रभावित करने का किया प्रयास

सजा की मात्रा पर बहस के दौरान सीबीआई ने अधिकतम सजा की मांग करते हुए दावा किया कि दर्डा और उनके बेटे देवेंद्र ने जांच को प्रभावित करने के लिए पूर्व सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा से उनके आवास पर मुलाकात की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कोयला घोटाला मामलों की जांच को प्रभावित करने की कोशिश करने के प्रथम दृष्टया आरोपों में सिन्हा की भूमिका की जांच के लिए एक एसआईटी का गठन किया था।